अनुपम दुबे को आजीवन कारावास: पीड़ितों में खुशी का माहौल

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने माफिया अनुपम दुबे को शमीम हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा देकर 1 लाख 3 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया है। मालूम हो कि कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया अनुपम दुबे ने 26 जुलाई 1995 को समधन निवासी ठेकेदार शमीम की भरे बाजार में गोली मारकर हत्या हत्या कर दी थी।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्यस्तरीय चिन्हित दुर्दान्त माफिया अनुपम दुबे व अन्य साथी बालकिशन उर्फ शिशु को अन्तत: 30 वर्ष बाद प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख तीन हजार रुपये के जुर्मानें की सजा हुई है।

मालूम हो की शिशु उर्फ बालकिशन पुत्र हृदय जनपद इटावा थाना इकदिल के ग्राम मानिकपुर विशु निवासी है। प्रशासन ने माफिया अनुपम दुबे का उनके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट मुकदमों में एक अरब 75 करोड़ 9 लाख 24 हजार रुपए कीमती संपत्ति की कुर्की की है। अनुपम पर हत्या आज के 65 मुकदमे जबकि बाल किशन के विरुद्ध पंच केस दर्ज है।

मऊदरवाजा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह की ड्यूटी माफिया अनुपम दुबे को जेल से लाने वाले जाने में लगाई गई थी। थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह मथुरा जेल से अनुपम दुबे को फतेहगढ़ जेल लाए थे जो अनुपम को सजा होने के बाद वापस मथुरा जेल ले गए हैं।

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