फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने गैंगस्टर प्रवेश कुमार एवं जयवीर उर्फ सुआलाल को तीन-तीन साल की सजा सुनाकर 5-5 हजार का जुर्माना किया है। कोतवाली कायमगंज पुलिस ने वर्ष 2000 में मोहल्ला चिलौली निवासी प्रवेश कुमार पुत्र राम सिंह एवं जयवीर उर्फ सुआलाल पुत्र पुत्तू लाल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कंपिल थाना पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम बिल्हा निवासी राम प्रकाश पुत्र राम भरोसे को 315 वोर तमंचा कारतूस व खोखा सहित गिरफ्तार किया है। शातिर राम प्रकाश ने 7 सितंबर को अपने परिजनों को झूठे मुकदमें में फंसाने के लिए तमंचे से हाथ में स्वयं गोली मार ली थी और 112 नंबर पुलिस को विरोधियों द्वारा गोली मारे जाने की सूचना दी थी। पुलिस की जांच में राम प्रकाश ने स्वीकार कर लिया कि उसने स्वयं गोली मारी थी।