फर्रुखाबाद।(एफबीडी न्यूज़) अदालत के आदेश पर फर्जीवाडा करने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने अजय यादव पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी नेकपुर कलां, थाना कोतवाली फतेहगढ़ की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे में मनो पत्नी सतीश चन्द्र निवासी क्रिश्चियन कलेज फील्ड बढ़पुर, थाना कादरीगेट एवं अज्ञात व्यक्ति कथित अधिवक्ता शकील अहमद खां एडवोकेट रजि नं0- 2019/2020 चे0नं0- 40 कोर्ट कम्पाउण्ड फतेहगढ़ को आरोपी बनाया गया।
अजय यादव ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि मरे विरुद्ध मनो ने मोटर वाहन दुर्घटना याचिका सं0-140/2022 मोटर दुर्घटना प्राधिकरण फतेहगढ़ 5.07.2022 को दाखिल की थी। मैं उपरोक्त याचिका में कभी भी उपस्थित प्राधिकरण नहीं आया और न ही किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त किया। 15.06.2023 को उपरोक्त याचिका में मेरी तरफ से कथित अधिवक्ता शकील अहमद द्वारा वकालतनामा व जबावदावा लगाया गया। तथा जबावदावे की प्रतिलिपि याची के विद्वान अधिवक्ता राहुल भास्कर द्वारा प्राप्त की गई।
उक्त नियत 15.06.2023 को मनो सक्सेना भी व्यक्तिगत रूप से प्रादिकरण के समक्ष उपस्थित थी। मुझे उक्त के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं थी। कथित अधिवक्ता शकील अहमद पुनः कभी भी उक्त याचिका में उपस्थित नहीं हुए। जिस कारण 07.01.2025 को उक्त याचिका में निर्णय मेरे विरुद्ध निर्णीत हो गया। मुझ पर क्षतिपूर्ति की धनराशि 2,23,620 रुपये निर्धारित कर दी गई। जब उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही हुई। तब मुझे उक्त याचिका की जानकारी हुई। तब मैने अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली का मुआइना कराया।
तब कथित अधिवक्ता शकील अहमद व उनके द्वारा दाखिल किये गये कूटरचित प्रपत्रों जबावदावा वकालतनामा की जानकारी हुई। जिस पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे हस्ताक्षर किये गये थे। कथित अधिवक्ता शकील अहमद खाँ एडवोकेट की जानकारी कचहरी परिसर फतेहगढ़ में की गई तो इस कथित अधिवता की जानकारी नहीं मिल सकी। तब मैने अपने सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र 20.06.2023 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज को कथित अधिवक्ता शकील अहमद एडवोकेट के पंजीकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु दिया।
तब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से मुझको जानकारी उपलब्ध करायी गई। तब मुझे पता चला कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अभिलेखों में पंजीकरण -सं-यूपी-2019/20 पर राजेश कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट पुत्र श्री राम दुलारे त्रिपाठी निवासी एफ -995 राजाजी पुरम लखनऊ का नाम अंकित है। उसके पश्चात् मुझे अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई।












