फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने नंदू उर्फ ब्रजकिशोर धोबी एवं सव सुख धोबी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाकर लाखों का जुर्माना किया है। थाना कमालगंज के ग्राम गदनपुर देवराजपुर निवासी नंदू उर्फ ब्रज किशोर पुत्र मलखान धोबी व सवसुख पुत्र हरदयाल धोबी के विरुद्ध वर्ष 2009 में धारा 302 201 452 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि दोनों परिजनों ने परिवार की ही लड़की को मार कर गांव के नरेश कुम्हार के घर रख दिया था। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 110 500 व 110500 का जुर्माना लगाया है।












