फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने भाजपा नेता अवनीश शाक्य के विरुद्ध फर्जीवाड़ा का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। थाना राजेपुर के ग्राम खंडोली निवासी अनिल कुमार सिंह
पुत्र श्री जागेश्वर पाल ने न्यायालय में आवास विकास कॉलोनी निवासी अवनीश शक पुत्र शैतान सिंह शाक्य प्रबन्धक / सचिव बुद्धिस्ट एजूकेश्न एण्ड वेलफेयर सोसायटी आवास विकास कालोनी एवं कोतवाली कायमगंज के ग्राम जौरा निवासी अशोक कुमार पुत्र रामानंद के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है। अनिल कुमार ने अदालत में दायर किए गए मुकदमे में कहा है कि गाटा संख्या 25 स्थित ग्राम कनकापुर परगना खाखटमऊ तहसील अमृतपुर का सह स्वामी है।
इसके अलावा इसी गाटा संख्या 25 में बुद्धिस्ट एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी आवास विकास कालोनी के प्रबन्धक / सचिव अवनीश शाक्य पुत्र शैतान सिंह शाक्य सह खातेदार है। उक्त अवनीश शाक्य एवं अशोक कुमार संयुक्त रूप से इसी गाटा संख्या 25 में इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेकर उसको संचालित कर रहा है। इण्डियन आयल कारपोरेशन की नियमावली के अनुसार सह खातेदारों की अनापत्ति लगाया जाना जरूरी है। लेकिन अवनीश शाक्य व अशोक कुमार ने फर्जी ढंग से प्रार्थी को ससुर कागज़ों में दर्शा दिया है और अवनीश शाक्य एवं अशोक कुमार ने धोखाधडी एवं फर्जी ढंग से कूट रचित का शपथपत्र तैयार कर इण्डियन आयल कारपोरेशन में जमा किया है। इण्डियन आयल कारपोरेशन मार्केटिंग डिवीजन आगरा ने 6-2-25 को पत्र जारी कर उसमें ससुर और शपथपत्र का जिक्र किया है।
मैंने कभी कोई अनापत्ति एवं शपथपत्र अवनीश शाक्य एवं अशोक कुमार के पक्ष में अंकित एवं निष्पादित नहीं किया है। अवनीश शाक्य एव अशोक कुमार ने इण्डियन आयल कारपोरेशन के दिशा निर्देशों एवं नियमावली की अवहेलना कर फर्जीवाडा किया है। अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने मुकदमे में अनिल कुमार सिंह की पैरवी की है। शिकायती पाठ की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष राजेपुर को आदेशित किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के अनुसार उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करें। प्रकरण की विवेचना करें तथा उपरांत विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत कराये। प्राथमिकी अंकित किये जाने के सम्बंध में अन्दर सप्ताह न्यायालय को अवगत करायें।

