हत्यारे को आजीवन कारावास: जुर्माना भी

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम खरुआ टिकुरियन नगला निवासी सचिन पुत्र स्वर्गीय भूरेलाल उर्फ राजा राम को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 20 हजार का जुर्माना किया है। सचिन ने 23 जनवरी 2022 की शाम 8 बजे गांव के पेशकार के बेटे राजन की सिर में कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी थी। पेशकार ने सचिन के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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