फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) ए आरटीओ ने व्यवसायिक वाहनों पर
रिफ्लेक्टिव टेप न लगाने पर 10 हजार का जुर्माना किए जाने की चेतावनी दी है। आज एआरटीओ कार्यालय में परिवहन व्यावसायियों की बैठक कर एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत के द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त व्यावसायिक वाहनों पर ए0आई0एस0 090 और ए0आई0एस0 089 मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप लगाया जाना अनिवार्य है। रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप न लगे होने की स्थिति में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा। सम्बन्घित वाहन के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। श्री राजपूत के द्वारा यह भी बताया गया कि वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप न लगे पर रुपए दस हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने पर 2 वाहनों को सीज भी किया गया है।
श्री राजपूत के द्वारा सभी को अवगत कराया गया कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तथा कोहरा चालू हो गया, जिससे मार्ग पर दृश्यता कम होने लगी है। जिसके दृष्टिगत सभी व्यावसायिक वाहन स्वामी अपने-अपने वाहनों ए0आई0एस0 090 और ए0आई0एस0 089 मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप तत्काल लगवा लें। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, सभी प्रकार के माल वाहन, यात्री वाहन-मोटर कार, ओमनी बस तथा अन्य यात्री वाहन, कृषि ट्रैक्टर, पावर ट्रैलर, ट्रैलर अटैच्ड पावर ट्रैलर तथा निर्माण इक्विपमेन्ट वाहन मे भी रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप लगाना आवश्यक है। एआईएस 090 और ए0आई0एस0 089 मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप एआरएआई पुणे, सीआईआरटी पुणे, आईसीएटी मानेसर तथा वीआरडीई अहमदनगर द्वारा एप्रूव्ड होना चाहिये।
बैठक में टीएसआई सतेन्द्र कुमार के द्वारा सभी को अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर 2025 तक जनपद फर्रूखाबाद में 397 सड़क दुर्घटनायें घटित हुई हैं। जिनमें 227 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 312 व्यक्ति घायल हुये हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मृतकों में लगभग 20 प्रतिशत व्यक्ति पैदल यात्री होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों और यातायात के प्रति सतर्क रहने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क पर चलते समय पैदल यात्री, वाहन चालक एवं साइकिल सवार सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।
इसके साथ ही उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करने की कठोर चेतावनी दी। श्री राजपूत के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में घटित लगभग 65 प्रतिशत दुर्घटनाओं में शामिल कम से कम एक वाहन दो पहिया है तथा मृतकों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत दो पहिया वाहन सवार है।

