निलंबित प्रवक्ता प्रीति चतुर्वेदी के पति को पैरवी महंगी पड़ी: आरएसएस का पद छीना गया

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) निलंबित प्रवक्ता प्रीति चतुर्वेदी के पति संदीप तिवारी को उनकी पैरवी करना काफी महंगी पड़ी है। उनको पद का दुरुपयोग करने के कारण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया है। सह जिला संघचालक वीरेंद्र वीरेंद्र कुमार मिश्र ने आज निलंबित प्रवक्ता प्रीति के पति संदीप तिवारी का अहंकार चकनाचूर कर दिया है।

श्री मिश्र ने पद का दुरुपयोग करने के कारण संदीप तिवारी को तत्काल प्रभाव से नगर सह संपर्क प्रमुख के दायित्व से मुक्त कर दिया है। श्री मिश्र ने मीडिया को अवगत कराया है कि विगत कुछ समय से संदीप तिवारी द्वारा अपने नाम के साथ नगर से संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी प्रयोग लिखित रूप से किया जा रहा है। जिसके लिए उनको मौखिक रूप से मना किया गया किंतु उनके द्वारा लगातार इस कृत्य की पुनरावृति की जा रही है।

संघ के अनुशासन में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्तिगत किसी कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पद का लिखित रूप से प्रयोग करें। मालूम हो कि संदीप तिवारी रामानंद इंटर कॉलेज की निलंबित प्रवक्ता प्रीति चतुर्वेदी के पति हैं।अहंकारी कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रीती चतुर्वेदी को छात्रा के साथ अपशब्दों का प्रयोग करना काफी महंगा पड़ा है।

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी ने बीते दिनों अदालती आदेश पर रामानंद बालिका इंटर कॉलेज की निलंबित प्रवक्ता श्रीमती प्रीती चतुर्वेदी के निलंबन का अनुमोदन कर दिया है। इस कार्रवाई से कालेज के प्रबंधक विनीत अग्निहोत्री की कार्यवाही सही साबित होने से उनकी काफी बड़ी जीत हुई थी।

मालूम हो कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रीति ने कालेज की छात्रा के साथ घोर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था। विद्यालय की प्रबंध समिति ने प्रीती चतुर्वेदी को मूल पद प्रवक्ता पर प्रत्यावर्तित कर निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने प्रीती चतुर्वेदी को दोषी पाया प्रवक्ता की पैरवी पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रीति का निलंबन समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध प्रचलित जांच को गतिमान रखने के आदेश दिया था।

कालेज के प्रबंधक विनीत अग्निहोत्री द्वारा डीआईओएस के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दाखिल की गई। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी के ऊपर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टा प्रमाणित माना हैं। अदालती आदेश के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रीति के निलंबन का अनुमोदन कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!