फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) जिलाधिकारी ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 निषेधाज्ञा लागू कर दी है। डीएम ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि 23.12.2025 को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस व 24.12.2025 को किसमस ईव व 25.12.2025 को क्रिसमस-डे व 27.12.2025 को गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती व 01.01.2026 को नववर्ष दिवस व 03.01.2026 को हजरत अली का जन्म दिवस व 14.01.2026 को मकर संक्रान्ति व 23.01.2026 को बसन्त पंचमी व 24.01.2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस व 26.01.2026 को गणतन्त्र दिवस व 01.02.2026 को सन्त रविदास जयन्ती एवं 04.02.2026 को शबे बरात एवं अन्य विविध परीक्षाओं केआयोजन होंगे।
जिनके दृष्टिगत साम्प्रदायिक सौहार्द प्रत्येक स्थिति में बनाये रखे जाने, जन शान्ति एवं लोकहित में तथा उक्त त्योहारों व परीक्षाओं को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत कतिपय निषेद्याज्ञायें निर्गत किया जाना आवश्यक पाया जाता है। उक्त का पूर्णरूपेण पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अतः तद्विषयक प्राप्त सूचनाओं से मेरा समाधान होने के उपरान्त मैं आशुतोष कुमार द्विवेदी, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत करता हूं।
(1) क्यों कि इतना समय नहीं है कि सभी जन-सामान्य को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जा सके। इसलिए आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।
(2) आदेश जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत सामान्य तौर पर निवास करने वाले और जनपद फर्रुखाबाद में सामान्य रूप से आने-जाने वाले लोगों पर लागू होगा।
(3) उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से राज्य सरकार एवं अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त न होने की स्थिति में दिनांक 11.02.2026 तक प्रभावी रहेगा। के साथ दण्डनीय होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।
2-अपने कर्तव्यों के पालन में लगे हुए राजकीय अधिकारी व कर्मचारीगण तथा सिख धर्म के अनुयायियों जिनके लिए तलवार, कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, हस्त प्रयोगार्थ जिसका किसी अपराध किये जाने में प्रयोग किया जा सकता है,को लेकर जनपद की सीमाओं के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा और न ही उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत न तो कोई विस्फोटक पदार्थ व सामग्री अपने साथ लेकर चलेगा और न ही उपरोक्त सीमा में जमा करेगा।
3-उपरोक्त उल्लिखित सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें और न ही जिला मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई सभा अथवा जुलूस का आयोजन करेगें, परन्तु यह प्रतिबन्ध शादी-विवाह तथा मृत्यु सम्बन्धी कार्यकमों व धार्मिक कार्यक्रमो पर लागू नहीं होगा।
4-कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाहें नही फैलायेगा, और न ही अपनी वाणी अथवा हस्तलिखित, साईकिलों स्टायल, छपे हुए पर्चे, इश्तहार आदि के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित नही करेगा, साथ ही फेसबुक व वाट्सएप, इंस्टाग्राम (सोशल मीडिया आदि) पर कोई भी व्यक्ति राजनैतिक टिप्पणी प्रसारित नही करेगा, जिससे पारस्परिक द्वेश भावना फैलने की सम्भावना हो।
5- किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाये आहत हो और तनाव की मनःस्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।








