फर्रुखाबाद।(एफबीडी न्यूज़) दलाल ने खेती दिलवाने के नाम पर व्यापारी के लाखों रुपए हड़प लिए। थानामऊ दरवाजा पुलिस ने अदालत के आदेश पर थाना कादरी के बालाजीपुरम खानपुर निवासी वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र स्व० सुरेश चन्द्र शुक्ला की ओर से रूपयों की ठगी एवं फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। वीरेंद्र दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि प्रार्थी की जान-पहचान श्रीदयाल पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी-ग्राम खानपुर से थी। श्री दयाल ने प्रार्थी को अवगत कराया कि रामदास पुत्र पोहप, निवासी-ग्राम अमेठी जदीद अपनी भूमि स्थित ग्राम खानपुर का विक्रय कर रहा है और श्रीदयाल ने रामदास से प्रार्थी को मिलवाया। रामदास ने श्रीदयाल की मध्यस्थता में अपनी कृषि भूमि स्थित ग्राम खानपुर खाता संख्या 198 गाटा संख्या 123 क्षेत्रफल 0.2090 हे0 से अपना कुल 0.1337 हे0 को 25 लाख रुपये में विक्रय करने का प्रस्ताव रखा। जिसे प्रार्थी ने स्वीकार कर 12,50,000 रुपये बजरिए चेक 05.12.2024 रामदास को अदा कर दिए। 
रामदास ने 10.01.25 को एक विक्रय अनुबन्ध प्रार्थी के पक्ष में तहरीर व रजिस्ट्री किया, जिस अनुबन्ध पत्र पर श्रीदयाल व सनी मिश्रा पुत्र रविन्द्र मिश्रा ने अपनी गवाही की । अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पत्र की दिनांक से दो वर्ष में शेष धनराशि 12,50,000/- रुपया प्राप्त कर रामदास के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र अंकित एवं निष्पादित किया जाना तय हुआ। इस बीच कई बार प्रार्थी ने शेष धनराशि देकर रामदास से विक्रय पत्र अंकित करने हेतु कहा तो मध्यस्थ श्रीदयाल ने प्रार्थी से यह कहकर कि रामदास को और रुपये की आवश्यकता है, उसे कुछ रुपया और दे दो तब वह बैनामा कर देगा। प्रार्थी ने बैक से 5 लाख निकालकर उक्त श्रीदयाल को दिये। प्रार्थी के द्वारा रामदास से जानकारी करने पर प्रार्थी को यह मालूम हुआ कि उक्त 5,00,000/- रुपया, जो श्रीदयाल ने प्रार्थी से रामदास को देने के लिए लिया है, वह रामदास को अदा नहीं किया है।
इसलिए रामदास प्रार्थी को भूमि का विक्रय पत्र अंकित नहीं कर रहा है। तथा आपसी षडयंत्र के तहत श्रीदयाल ने उक्त रुपया हड़प कर लिया है। श्रीदयाल ने रामदास से साज करके आपसी षडयंत्र के तहत प्रार्थी का रुपया हड़प लेने की गरज से चालाकी व जालसाजी से फर्जी व कूटरचित प्रपत्र बनाकर यह जानते हुए कि उक्त भूमि का अनुबन्ध विक्रय पत्र प्रार्थी के पक्ष में अंकित किया जा चुका है, खसरा संख्या 123 विक्रीत क्षेत्रफल 139.035 वर्गमीटर का विक्रय पत्र रामदास से अपनी पारिवारिक श्रीमती अनीता पत्नी श्री शिवकुमार, निवासी ग्राम खानपुर के पक्ष में 03.04.2025 को अंकित व निष्पादित करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र पर श्रीदयाल एवं शिवकुमार पुत्र रामदीन निवासी ग्राम खानपुर ने अपनी गवाही की । उक्त सभी लोगों ने यह जानते हुए कि उक्त सम्पत्ति का विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रार्थी के पक्ष में अंकित किया जा चुका है, आपसी षडयंत्र के तहत फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाकर रुपया हड़प लेने की गरज से उक्त विक्रय पत्र अंकित करा दिया है।
प्रार्थी ने दिनांक 15.11.2025 को उपरोक्त सभी लोगों से इस बावत कहा तो सभी लोगों ने प्रार्थी को भद्दी-भद्दी गालियां व जान-माल की धमकियां दी और श्रीदयाल एवं रामदास ने प्रार्थी से कहा कि अभी तो थोड़ी जमीन बेची है, अब हम लोग पूरी जमीन बेंच देंगे और न तो तुम्हे तुम्हारा रुपया देंगे और न ही बैनामा करेंगे। तुम्हे जो कुछ करना हो कर लो। इस घटना को सनी मिश्रा व योगेन्द्र शुक्ला ने देखा।





