पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले व्यापारी पर केस किया: व्यापारी का चालान

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 18 अप्रैल। आदर्श थाना मऊदरवाजा पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यापारी पर केस दर्ज कर चालान कर दिया। कातिल लूट की जांच के दौरान पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार को तने मंगवाया था यह कार मोहल्ला सेनापति में दिलीप सोनी के रिश्तेदार के घर के बाहर खड़ी थी। पुलिस झूठी शिकायत करने वाले व्यापारी श्याम जी श्याम जी वर्मा का शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया जिनकी अदालत से जमानत हो गई। पुलिस ने हिरासत में लिए गए श्याम जी के भतीजे कृष्ण वर्मा को छोड़ दिया। घटना के संबंध में थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज रिपोर्ट में कहा है कि मुताबिक प्रार्थना पत्र आवेदक श्यामजी वर्मा पुत्र स्व० ओमप्रकाश वर्मा निवासी महादेव प्रसाद स्ट्रीट निकट तिकोना सब्जी मण्डी थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद बावत स्विफ्ट डिजायर कार सं0 MP07ZR9849 पर सवार अज्ञात लोगों द्वारा आवेदक से लगभग 20 ग्राम सोना झपट्टा मारकर छीन लेने के सम्बन्ध में मुझे जाँच कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु प्राप्त हुआ।

मैने मौके पर जाकर की तो वाहन सं0 MP07ZR9849 का ई-चालान ऐप से सत्यापन किया गया तो उपरोक्त कार वाहन स्वामी पूनम सोनी पत्नी दिलीप सोनी निवासी बापू डंडी की गोट माधौगंज लक्सर एफ-1 नर्सिंग अपार्टमेन्ट लक्सर ग्वालियार (मध्यप्रदेश) नाम पंजीकृत होनी पायी गयी। प्राप्त मोबाइल पर काल करके वार्ता की गयी तो काल को श्रीमती पूनम सोनी के पति दिलीप सोनी द्वारा रिसीव किया गया। बताया गया कि श्यामजी वर्मा पुत्र स्व० ओमप्रकाश वर्मा निवासी तिकोना सब्जी मण्डी थाना कोतवाली फर्रुखाबाद रिश्ते में मेरा साला है। हम दोनों पूर्व में अहमदाबाद काम करते थे वहां से मेरा साला कई लोगो की बेईमानी करके पैसा लेकर भाग आया था। जिसके सम्बन्ध में वहां के लोगों द्वारा लोकल थाने में मेरे साले के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। इस बात की रंजिश को लेकर मेरे साले ने मेरे खिलाफ फतेहगढ़ कोर्ट
में अपनी पत्नी की तरफ से परिवाद दायर कर रखा है।

जिसकी मैं आज तारीख लेने अपने भाई प्रदीप सोनी तथा अपने पुत्र कृष्णा के साथ फतेहगढ़ कोर्ट आया था। तारीख करने के बाद अपनी रिश्तेदारी अमलैया आशानंद थाना शमशाबाद वापस चिलसरा रोड होते हुए फर्रुखाबाद जा रहा था। चिलसरा में हम लोग एक दुकान पर समोसे खा रहे थे तभी मेरे साले ने हम लोगो को देख लिया था और नाश्ता करने बाद हम लोग फर्रुखाबाद की तरफ चलने लगे तो मेरा साला अपनी स्कूटी से हमारा पीछा करने लगा।
तथा वीडियो भी बना ली तथा 20 ग्राम सोना छीनने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दे दिया है।

दर्ज कराई रिपोर्ट में वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री सिंह ने कहा है कि गहनता से जांच की गयी तो आवेदक श्यामजी वर्मा उपरोक्त के मोबाइल से एक कल रिकार्डिंग प्राप्त हुई। जिसमें वह संजय बोस नाम से सेव मोबाइल पर समय 02.13 बजे वार्ता करता हुआ सुनायी दे रहा है। जिसमें वह संजय बोस नाम के व्यक्ति से अपनी दुकान के काउंटर के अन्दर वाला कांच तोड़ने को कह रहा है तथा दरोगा नाम के व्यक्ति से बात कराने को कहता है। जब दरोगा नाम का व्यक्ति फोन पर बात करता है तो उससे कहता है कि पुलिस आये तो बता देना की तीन लोग कार नं0 MP07 से दुकान लूटने आये थे। इसी भगदड़ में भैय्या उनके पीछे भागे थे जिससे सीसा टूट गया है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र की गयी अब तक की जांच से प्रथम दृष्टया झपटमारी की घटना का होना नही पाया गया है।

आवेदक द्वारा अपने विरोधी को क्षति करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाकर इस आशय से मिथ्या प्रार्थना पत्र दिया गया है कि लोक सेवक अपनी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग विपक्षी को क्षति कारित करने के लिये करे। आवेदक का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 (a), 217,248(A) के
अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। बताया गया है कि जब से बीएनएसस की नई धाराएं लागू हुई है तब से अभी तक जिले में झूठी सूचना देने वाले के विरुद्ध पुलिस ने पहला मुकदमा दर्ज किया है।
उपरोक्त पारित उप निरीक्षक ने ही नगर में जुलूस निकालने वाले व्यापारी नेता अंकुर श्रीवास्तव आज के विरोध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके मामले में व्यापारियों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था एसपी ने व्यापारियों के दबाव में बजरिया चौकी इंचार्ज लछिमन सिंह को चौकी से हटा दिया था।

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