महिला सहित चार लोगों को आजीवन कारावास: हत्या व डकैती में

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 17 जून। एंटी डकैती न्यायालय के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला की हत्या कर करोड़ों के जेवर व नकदी लूटने वाले महिला सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 75 हजार 75 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया गया। 15 फरवरी 2018 को कायमगंज कोतवाली में जनपद बुलंदशहर के ककराला खुर्जा निवासी डा. जितेंद्र सिंह सोलंकी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या व डकैती की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि उनकी सास साधना गौड़ कायमगंज के मुहल्ला पाठक में अकेली रहती थी।

पत्नी प्रिया गौड़ ने 11 फरवरी को मां से फोन पर बात की। इसके बाद दूसरे दिन काल लगाई तो मोबाइल फोन बंद आया। ग्राम अताईपुर के रहने वाले मोतीलाल ने बताया कि सास साधना गेट नहीं खोल रही हैं और न ही अंदर से कोई आवाज आ रही है। इस पर वह पत्नी के साथ सास के घर पहुंचे तो मकान का दूसरा दरवाजा अंदर से बंद था। छत के रास्ते अंदर जाकर देखा तो सास औंधे मुंह मृत पड़ी थीं, उनके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। उन्होंने लूट के दौरान ही सास की हत्या किए जाने की आशंका जताई। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार ने जांच के दौरान ग्राम अताईपुर जदीद निवासी नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव, उसकी पत्नी विमलेश यादव, हरिद्वार की रोशनाबाद निवासी रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला, लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर करीब दो करोड़ रुपये के जेवर व नकदी बरामद कर आरोपपत्र दाखिल किया था मुकदमे के एक अन्य आरोपित लालू उर्फ आशीष यादव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।

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