मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण एवं नये मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन: चुनाव की तैयारी

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 30 जून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर कराये जाने के संबध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्जीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें डॉ0 अंकुर लाठर, जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी, अरूण कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, गजराज सिंह यादव, उपजिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर उपजिलाधिकारी,सुभाष चन्द्र शाक्य, जिला उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी,मुकेश गुप्ता, जिला संयोजक, चुनाव प्रबंधन, भारतीय जनता पार्टी,रामरतन गौतम प्रभारी बहुजन समाज पार्टी आदि लोग शामिल हुए।

जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव, मंत्री प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के सम्भाजन सम्बन्धी गतिविधियों की निर्धारित तिथियों का कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

गतिविधियां

1. मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण एवं नये मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन 24.06.2026 से 28.06.2026

2. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार कराना 29.06.2026 से 01.07.2026

3. आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 04.07.2026

4. मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना 04.07.2026

5. वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठको के आयोजन के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अन्तिम रुप दिया जाना 18.07.2026

6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी संलग्नको सहित मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग के अनुमोदनार्थ भेजने हेतु उपलब्ध कराया जाना

25.07.2026
27.07.2026
28.07.2026

7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्भाजन सम्बन्धी प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना 31.07.2026
उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रªीकरण अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में 1200 से अधिक वाले तथा समायोजित मतदेय स्थलों का विवरण निम्नवत हैः-

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम वर्तमान मतदेय स्थल की संख्या 1200 मतदाताओं के आधार पर प्रस्तावित अतिरिक्त मतदेय स्थलों की अनुमानित संख्या मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण समायोजित मतदेय स्थलों की अनुमानित संख्या भौतिक सत्यापन के पश्चात् जर्जर पाये गये मतदेय स्थलों की संख्या
1 2 3 4 5 6
192-कायमगंज(अ0जा0) 470 0 0 0

2 193-अमृतपुर 379 0 0 01

3 194-फर्रूखाबाद 413 01 24 0

4 195-भोजपुर 380 01 08 0

योग 1642 02 32 01

1.मतदेय स्थलों के सम्भाजन में मतदेय स्थल का भवन तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जायेगा अर्थात भवन के सत्यापन के साथ-साथ यह भी देखा जायेगा कि उस मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं का निवास उस भवन के आस-पास भौतिक रुप से हो।

2.आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर मतदेय स्थलों के मध्य यथा सम्भव उचित संख्या में मतदाता हो और कोई भी परिवार न टूटे तथा परिवार के सभी सदस्य समान अनुभाग एवं समान स्थान पर रखे जायें।

3.विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नम्बर दिये जायेगें, मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई सहायक मतदेय स्थल नहीं रखा जायेगा।

4.विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों का रखा जाना अपरिहार्य हो तो प्रस्ताव में उस मतदेय स्थल को बनाये रखे जाने के सम्बन्ध स्पष्ट कारण का उल्लेख कर लिया जाये।

5.अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलो को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थाई भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाये।

6.जिन मतदेय स्थलों का भवन पुराने व जर्जर नहीं हैं तथा जहां मतदाताओं को 2 किलो मीटर से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाये।

7.कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र में उपर्युक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाये।

8.मतदेय स्थलो के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों तथा सुझावों की सम्यक रुप में जांच की जाये तथा उन्हे उपर्युक्त उत्तर देते हुये उनका निपटान किया जाये।

9.विधान सभावार निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मतदेय स्थलों की एक नई सूची तैयार की जायेगी और उसका आलेख्य दिनांक 04.07.2026 को प्रकाशित किया जायेगा तथा एक प्रति समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

10.किसी भी राजनैतिक दल एवं लेवर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जायेगा।

11.वर्ष-2027 में विधान सभा, निर्वाचन सम्पन्न होना है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन के पश्चात मतदेय स्थलों के स्थान में अन्तिम क्षणों में परिवर्तन की आवश्यकता न रहे।

12.मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची पर वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के पश्चात सूची को अन्तिम रुप दिया जायेगा।

13.मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची को वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा ताकि जन सामान्य से भी शिकायतें/सुझाव प्राप्त हो सकें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि शीघ्र से शीघ्र मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में जो भी सुझाव या आपत्तिया हों उनको मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची के प्रकाशन कि तिथि से पूर्व उपलब्ध करा दें।

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