जिले के अपराधिक घटनाओं के मुकदमें: पुलिस का गुडवर्क

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 30 जून। जनपद में अपराधिक घटनाओं के दर्ज मुकदमों एवं पुलिस के गुडवर्क की घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

थाना कमालगंज

1- अभियुक्त सुरजीत पुत्र अनार सिंह निवासी ग्राम चमन नगरिया थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद आदि 4 नफर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने तथा घटना की शिकायत करने पर वादी के भाई के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने के संबंध में वादी की सूचना पर मु0अ0सं0 190/26, धारा 74/115(2)/352 बीएनएस व 9M/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

थाना जहानगंज

1- अभियुक्त रमन शाक्य पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम जैतपुर थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी करने तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देने के संबंध में वादिनी की सूचना पर मु0अ0सं0 120/26, धारा 74/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

2- अभियुक्त संजय सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी ग्राम ताजपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से 24 अदद देशी शराब के पव्वे नाजायज बरामद होने के संबंध में उ0नि0 अवधेश अवस्थी द्वारा मु0अ0सं0 119/26, धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

1- अभियुक्त राजीव यादव पुत्र बीरबल सिंह निवासी ग्राम ढिपिन थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद व 3 व्यक्ति नाम-पता अज्ञात द्वारा वादी की पुत्री को झाड़ियों में खींचकर ले जाकर छेड़छाड़ करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादी की सूचना पर मु0अ0सं0 121/26, धारा 74/351(2)/137(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

कोतवाली फतेहगढ़

1- अभियुक्तगण पीयूष पुत्र राजा यादव निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद आदि 3 नफर द्वारा वादी के भाई के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादी महफूज अली पुत्र महमूद अली निवासी गाड़ीखाना थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 202/26, धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

2- एलटीसी लॉजिस्टिक प्रा० लि० कम्पनी के अज्ञात कंटेनर चालक द्वारा कंटेनर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर वादिनी के पति को टक्कर मार देने, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो जाने के संबंध में वादिनी श्रीमती फूलमती पत्नी सुभाष निवासिनी सेन्ट्रल जेल नारायणपुर वार्ड नं०-2 थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 203/26, धारा 281/106 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

3- अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी निनौआ थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से 12 अदद देशी शराब (बब्बर शेर मिरिंडा ब्राण्ड) नाजायज बरामद होने के संबंध में उ0नि0 शिवकुमार द्वारा मु0अ0सं0 204/26, धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

साइबर क्राइम थाना
फतेहगढ़

4- अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी को टेलीग्राम पर विभिन्न मोबाइल नंबरों से संपर्क कर ट्रेडिंग के नाम पर वादी के खाते से कुल ₹5,14,765 की धोखाधड़ी करने के संबंध में वादी रणवीर सिंह कटियार पुत्र राम भरोसे कटियार निवासी बढ़पुर थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 08/26, धारा 318(4) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

थाना अमृतपुर

1- अभियुक्त अमर सिंह पुत्र जयपाल निवासी ग्राम चिड़िया महोलिया थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से 23 अदद देशी शराब के पव्वे नाजायज बरामद होने के संबंध में उ0नि0 राहुल सिंह द्वारा मु0अ0सं0 85/26, धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

थाना नवाबगंज

2- ट्रैक्टर संख्या UP76AK7875 के अज्ञात चालक द्वारा ट्रैक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर वादी के भाई की मोटरसाइकिल संख्या UP76V9457 में पीछे से टक्कर मार देने, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो जाने के संबंध में वादी स्वदेश पुत्र चन्द्रप्रकाश चतुर्वेदी निवासी ग्राम फतनपुर थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 181/26, धारा 281/106(1) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

थाना राजेपुर

1- अभियुक्तगण शिवशरण पुत्र राजाराम प्रजापति निवासी ग्राम अलीगढ़ कड़क्का थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद आदि 4 नफर द्वारा हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने तथा कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते एवं ₹3230 नगद बरामद होने के संबंध में उ0नि0 महेश कुमार द्वारा मु0अ0सं0 107/26, धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

थाना नवाबगंज

1- ई-रिक्शा पर सवार 2 अज्ञात महिलाओं द्वारा वादी की बहन की सोने की जंजीर चोरी कर ले जाने के संबंध में वादी ऋषि यादव पुत्र हवलदार सिंह यादव निवासी ग्राम डुडियापुर थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 182/26, धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

2- अभियुक्त धीरज पुत्र रामपाल निवासी ग्राम नवादा सिरौली थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद आदि 4 नफर द्वारा वादिनी व वादिनी के परिजनों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादिनी श्रीमती कान्ति देवी पत्नी श्याम बिहारी निवासी ग्राम नवादा सिरौली थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 183/26, धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

3- अभियुक्त अवनीश पुत्र रामबीर निवासी ग्राम नवादा सिरौली थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद आदि 4 नफर द्वारा वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौज कर लात-घूंसों एवं लाठी-डण्डों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादी विवेक पुत्र रामपाल निवासी ग्राम नवादा सिरौली थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 184/26, धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

कोतवाली कायमगंज

1- अज्ञात अभियुक्त द्वारा ग्राम मऊरशीदाबाद स्थित केले के बाग में गौवंश का वध करने के संबंध में वादी उ0नि0 अरविन्द कुमार कोतवाली कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा मु0अ0सं0 172/26, धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

थाना कम्पिल

1- अभियुक्त अमित पुत्र अमरीश निवासी ग्राम पलीतपुर थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद आदि 9 नफर द्वारा वादी व वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादी श्याम पाल पुत्र केशव सिंह निवासी ग्राम पलीतपुर थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 125/26, धारा 191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

कोतवाली मोहम्मदाबाद

1- अभियुक्त विवेक उर्फ नीटू पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम कमालपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद आदि 4 नफर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादी श्री अनिल कुमार पुत्र जदुनाथ सिंह निवासी ग्राम कमालपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 213/26, धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

थाना मेरापुर

1- अभियुक्त कमलेश पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम हथौड़ा थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद आदि 4 नफर द्वारा वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करना, मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करना, जान से मारने की धमकी देना तथा उसकी हत्या कर देने के संबंध में वादी की सूचना पर मु0अ0सं0 89/26, धारा 85/80(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
नोट-( न्यायालय के आदेशानुसार)

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