फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 3 जुलाई। जिले में तर्ज आपराधिक घटनाओं के मुकदमें एवं पुलिस के गुडवर्क की घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।
थाना राजेपुर
1- अभियुक्त छोटू पुत्र अमरपाल सिंह निवासी लायकपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा वादी एवं वादी के पड़ोसियों की दुकान व खोखे का ताला तोड़कर परचून का सामान, गुल्लक में रखे रुपये, इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा पंखा आदि सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में वादी उपदेश सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी लायकपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 109/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2- अभियुक्त वाहन संख्या UP 83 BH 3762 के चालक विवेक पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी ग्राम पत्यौरा थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पिता को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर देना तथा उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वादी आदेश पुत्र संतराम निवासी ग्राम ज्यौनी थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 110/26 धारा 281/125बी/106(1) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना मऊदरवाजा
1- अभियुक्त मिथलेश पुत्र राजेश निवासी उदयपुर खुर्द थाना उसराहार जनपद इटावा द्वारा वादी की बहन की इंस्टाग्राम आईडी पर धमकी भरे मैसेज भेजने के सम्बन्ध में वादी की सूचना पर मु0अ0सं0 244/26 धारा 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना जहानगंज
1- अभियुक्त मैसर्स अय्यूब कोल्ड स्टोरेज जहानगंज द्वारा शीतगृह संचालन हेतु प्रदूषण प्रमाण-पत्र एवं नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराना तथा शीतगृह लाइसेंस का नवीनीकरण न कराकर कृषकों का लाखों रुपये का आलू अवैध रूप से भंडारित करने के सम्बन्ध में वादी राघवेन्द्र सिंह, आलू व शाकभाजी विकास अधिकारी फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 126/26 धारा 37 उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2- अभियुक्त मैसर्स हामिद कोल्ड स्टोरेज जहानगंज द्वारा शीतगृह संचालन हेतु प्रदूषण प्रमाण-पत्र एवं नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराना तथा शीतगृह लाइसेंस का नवीनीकरण न कराकर कृषकों का लाखों रुपये का आलू अवैध रूप से भंडारित करने के सम्बन्ध में वादी राघवेन्द्र सिंह, आलू व शाकभाजी विकास अधिकारी फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 127/26 धारा 37 उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
3- अभियुक्त मैसर्स जे0के0 कोल्ड स्टोरेज जहानगंज द्वारा शीतगृह संचालन हेतु अग्निशमन प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, शीतगृह मशीनरी, आलू स्टॉक मशीनरी, भवन सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र तथा नेशनल बिल्डिंग कोड-2026 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराना एवं शीतगृह लाइसेंस का नवीनीकरण न कराकर कृषकों का लाखों रुपये का आलू अवैध रूप से भंडारित करने के सम्बन्ध में वादी श्री राघवेन्द्र सिंह, आलू व शाकभाजी विकास अधिकारी फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 128/26 धारा 37 उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना शमसाबाद
1- अभियुक्त केशव पुत्र बसन्त कुमार निवासी ग्राम ऊगरपुर थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में उ0नि0 भूकेन्द्र सिंह थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद द्वारा मु0अ0सं0 115/26 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना अमृतपुर
1- अभियुक्त सन्दीप पुत्र शिवमंगल चौहान निवासी ग्राम पिथनापुर थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में उ0नि0 राहुल सिंह थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा मु0अ0सं0 87/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
कोतवाली कायमगंज
1- अभियुक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर संख्या UP 76 U 9827 के चालक शशिकान्त उर्फ भोला पुत्र रमेश अवस्थी निवासी ग्राम त्यौरखास थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार देना, जिससे वादी, वादी का पुत्र एवं भतीजा गंभीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में वादी सुनील कुमार पुत्र सोनपाल निवासी ग्राम नारायणामऊ थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 175/26 धारा 281/125ए/125बी बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना कम्पिल
1- अभियुक्त रिंकू पुत्र सुभाष निवासी ग्राम कहरईया थाना राजा का रामपुर जनपद एटा द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी की सूचना पर मु0अ0सं0 130/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
कोतवाली कायमगंज
1- अभियुक्त जफर पुत्र आफताब निवासी ग्राम रायपुर खास थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद आदि 2 नफर द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाना तथा अभियुक्त अरशद के पास छोड़ आने के सम्बन्ध में वादी की सूचना पर मु0अ0सं0 176/26 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना कादरीगेट
1- अभियुक्त सुमित पुत्र अनिल निवासी सातनपुर थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी की सूचना पर मु0अ0सं0 155/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2- अभियुक्त चिकित्सक दुर्विजय सिंह निवासी चाँदपुर थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा झोलाछाप डाक्टरी करने के सम्बन्ध में डॉ0 आरषी माथुर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 156/26 धारा 318 बीएनएस व 15(3) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
3- अभियुक्त चिकित्सक खलीक, लाइक क्लीनिक निवासी अमैठी मैन रोड थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा झोलाछाप डाक्टरी करने के सम्बन्ध में डॉ0 आरषी माथुर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 157/26 धारा 318 बीएनएस व 15(3) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
कोतवाली फतेहगढ़
4- अभियुक्त अर्जुन उर्फ नन्हू पुत्र रामपाल निवासी अज्ञात आदि 4 नफर द्वारा वादिनी की पुत्री की अश्लील फोटो अपनी स्नैपचैट आईडी पर अपलोड कर ब्लैकमेल करना तथा शिकायत करने पर गाली-गलौज कर धमकी देने के सम्बन्ध में वादिनी की सूचना पर मु0अ0सं0 209/26 धारा 352/351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना शमसाबाद
1- अभियुक्त अंकित पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम नसीरपुर थाना औछा जनपद मैनपुरी आदि 4 नफर द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा अन्य अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर गाली-गलौज कर मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादिनी की सूचना पर मु0अ0सं0 116/26 धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना नवाबगंज
1- आयशर ट्रैक्टर के अज्ञात चालक द्वारा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पुत्र की मोटरसाइकिल संख्या UP76 AP 0685 में टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर देना तथा उपचार के दौरान वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वादी तेजराम पुत्र भवानी प्रसाद निवासी ग्राम गुलरिया थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 281/125ए/125बी/106(1) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
कोतवाली मोहम्मदाबाद
1- अभियुक्त राहुल पुत्र राजीव कुमार निवासी ग्राम कमालपुर ताजपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद आदि 03 नफर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी श्री विजय कुमार पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम कमालपुर ताजपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 218/26 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2- अभियुक्त हरपाल सिंह पुत्र दिगम्बर सिंह निवासी ग्राम ऊगरपुर सुल्तान पट्टी थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद आदि 5 नफर द्वारा वादी के छोटे भाई रजनेश के साथ मारपीट करना, जिससे गंभीर चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वादी श्री दुर्गेश कुमार पुत्र स्व0 लाखन सिंह निवासी हकीमपुर बरनाहल जनपद मैनपुरी की सूचना पर मु0अ0सं0 217/26 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। नोट- न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत

