उड़ रही है यातायात नियमों की धज्जियां: ट्रैक्टर चालकों को किया गया प्रशिक्षित

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) पुलिस प्रशासन के कड़े प्रयासों के बावजूद यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कड़ाके की सर्दी में भी अधिकांश लोग बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहनों को बेतहाशा चला रहे हैं। चालक नियमों का पालन कर मौत को दावत दे रहे हैं। पुलिस ने आज बिना हेलमेट वाले एक ही वाहन पर तीन सवारों को रोक लिया और उनको हेलमेट लगाने की चेतावनी दी गई।

ट्रैक्टर मालिकों एवं चालको को किया गया प्रशिक्षित
आज सड़क सुरक्षा माह के पांचवे दिन एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी, सातनपुर मंडी में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा मंडी सचिव के सहयोग से ट्रैक्टर मालिकों एवं चालको को प्रशिक्षित किया गया। ट्रैक्टर मालिकों को संबोधित करते हुए एआरटीओ प्रशासन वी एन चौधरी द्वारा बताया गया की ट्रैक्टर के ऊपर नंबर प्लेट लगा होना अनिवार्य है तथा उनके पास गाड़ी की आरसी, गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, गाड़ी का बीमा एवं चालक के पास ड्राइवर लाइसेंस होना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना अति आवश्यक है ताकि रात्रि और विशेषकर कोहरे के समय मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने ट्रैक्टर मालिकों को बताया कि वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप न लगा होने पर रुपए 10000, चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर रु 5,000, ट्रैक्टर का बीमा न होने पर रुपए 2000 , प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर रुपए 10000 एवं नंबर प्लेट न लगे होने पर रु 5000 दंड शुल्क लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पंजीयन कराए बिना ट्रैक्टर का व्यवसायिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर पार करने के संबंध में ए आर टी ओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा बताया गया कि रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे तो ट्रैक्टर धीमा करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उसे रेलवे पटरी पर नहीं रुकना चाहिए। ट्रैक्टर को सड़क के बाईं ओर ही रखना है तथा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरटेकिंग नहीं करनी है।

इसके अतिरिक्त जब रेलवे क्रॉसिंग का बैरियर बंद हो अथवा बैरियर गिरना शुरू हो जाए तो वाहन को रेलवे क्रॉसिंग के निकट रोक लेना चाहिए। मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर ट्रैक्टर को पहुंचने पर रुक जाना चाहिए। चालक अथवा अन्य व्यक्ति को उतरकर यह देखना है कि किसी भी और से कोई इंजन अथवा रेल की बोगी तो नहीं आ रहे है।
यातायात निरीक्षक रजनीश कुमार द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने तथा चालको द्वारा सावधानी से ट्रैक्टर चलाने पर जोर दिया गया।

उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्टिव टेप लगे होने से दुर्घटनाओं में कमी आती है। रिफ्लेक्टिव टेप बीआईएस अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो के मानको वाला ही लगाना चाहिए,अन्य प्रकार का टेप लगाना कानूनन अपराध है। इसी दौरान 75 ट्रैक्टरों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। सातनपुर मंडी में सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन के माध्यम से ट्रैक्टर मालिकों , चालको तथा अन्य जनमानस को वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जागरूक किया गया तथा उन्हें सड़क सुरक्षा से संबंधित साहित्य का वितरण किया गया ।

उपस्थित जनमानस को सड़क सुरक्षा के नियमों की शपथ दिलवाई गई।

अंत में मंडी सचिव दिलीप कुमार वर्मा ने सभी को सुरक्षित एवं संयमित रूप से वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया । उनके द्वारा बताया गया कि सुरक्षित रूप से वाहन चलाने से आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं । दुर्घटनाओं से घायल अथवा मृत होने वाले व्यक्ति के परिवार पर आर्थिक एवं सामाजिक बोझ पड़ता है तथा देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है। अतः सभी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें यथा अपना व समाज का जीवन सुरक्षित बनाएं।कार्यक्रम में यातायात प्रभारी रजनीश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे।

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