फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अपर जिला सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद वैश्य की अदालत ने व्यापारी को गोली मारने के मुकदमे में पूर्व विधायक के पुत्र पंचशील राजपूत को 5 साल की सजा सुनाकर 18 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
सजा की जानकारी मिलते ही पंचशील की मां पूर्व विधायक श्रीमती उर्मिला राजपूत व पिता डॉक्टर रामकिशन राजपूत आदि परिजनों में मायूसी छा गई।
मालुम हो कि पंचशील राजपूत 1 अगस्त 2019 को मोहल्ला चिलपुरा निवासी अनुज मिश्रा सुनील धोबी आदि साथियों के साथ बढ़पुर मंदिर के सामने गली में रहने वाले व्यापारी श्रीनिवास कटियार के यहां गए थे। दुकान पर श्रीनिवास कटियार व उनके पुत्र मानव एवं नितेश मौजूद थे। पंचशील ने व्यापारियों से एक करोड़ की रंगदारी मांगी व्यापारियों ने रुपए देने से साफ मना करते हुए पुलिस से शिकायत करने की चेतावनी दी।
तभी पंचशील व उनके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलते ही श्रीनिवास व उनके बेटे जान बचाकर भागे लेकिन पंचशील ने पीछे से गोली मारकर मानव व नितेश को घायल कर दिया था। श्रीनिवास कटियार ने पंचशील व उनके साथियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सुनील व अनुज को बरी कर दिया। मालूम हो कमालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से विधायक रही श्रीमती उर्मिला राजपूत इस समय समाजवादी पार्टी में है।
पूर्व काबीना मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पंचशील राजपूत से भी पूछताछ हुई थी। पीड़ित पक्ष ने पंचशील राजपूत को 5 साल की सजा होने पर संतोष व्यक्त किया है।
उर्मिला को भी हो सकती है सजा
पूर्व विधायक श्रीमती उर्मिला राजपूत को भी वक्फ की भूमि में फर्जीवाड़ा करने के मामले में सजा हो सकती है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने श्रीमती उर्मिला राजपूत के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने श्रीमती उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित किया था।
इस मुकदमे में बहस हो चुकी है जजमेंट की तिथि बढ़ जाने के बाद अब 3 अगस्त की तिथि तय की गई है। यह मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है।