दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डालने वाले पति सास व ननद को सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट महेंद्र सिंह (चतुर्थ) ने दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले में पति सास एवं ननद को सजा सुनाकर अर्थदंड लगाया है। पूनम थाना नवाबगंज के ग्राम गगलऊ निवासी धर्मेंद्र की पत्नी एवं जनपद हरदोई थाना हरपालपुर के ग्राम मारिया निवासी लोकनाथ की पुत्री थी। लोकनाथ ने बेटी की हत्या के मामले में उसके पति धर्मेंद्र, ससुर रामवीर, सास शकुंतला एवं ननद कुमारी शर्मा के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पूनम की वर्ष 2013 में को शादी हुई थी शादी के बाद दहेज में बाइक की मांग को लेकर पूनम को प्रताड़ित किया गया। आरोपियों ने 6 नवंबर 2017 को मिट्टी तेल डालकर पूनम को जला दिया। परिवार वाले पूनम को सिटी अस्पताल में भर्ती करा कर चले गए। लोकनाथ ने एक माह तक पूनम का सिटी अस्पताल में इलाज कराया। परेशानी होने के कारण वह पूनम को जनपद हरदोई के जिला अस्पताल ले गए।

उपचार के दौरान पूनम की 20 दिसंबर 2017 को मौत हो गई। अदालत ने धर्मेंद्र शकुंतला एवं कुमारी शर्मा को दोषी करार दिया अदालत ने अलग-अलग धाराओं में तीनों को 7 साल साल 2 मई एवं 6 माह की सजा दी है। 30 हजार 15 हजार व 5 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर 1 साल, 6 माह व 2 माह की सजा काटनी पड़ेगी। अदालत ने जुर्माने से पीड़ित वादी को 50 हजार देने का आदेश दिया है। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दी।

error: Content is protected !!