अदालत के डायस पर पिस्टल मामले में एसपी को पत्र: दोषी न्यायालय सुरक्षा प्रभारी एवं कोर्ट मोहर्रिर पर गिरेगी गाज

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) फतेहगढ़ स्थित विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह (चतुर्थ) ने अदालत के डायस पर पिस्टल रखे जाने की घटना अत्यंत दुखद बताया है। न्यायाधीश श्री सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर घटना के लिए दोषी न्यायालय सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक एवं कोर्ट मोहर्रिर हिमांशु यादव के विरोध कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

न्यायाधीश श्री सिंह ने एसपी को अवगत कराया है की 28 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे अदालत में 156 (3) के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं में गरमा गरमी होकर गाली गलौज हुआ। एक अधिवक्ता ने पिस्टल निकाल कर डायस पर रख दी यह घटना अत्यंत दुखद तथा पुलिस की लापरवाही की परिचायक है। प्रभारी निरीक्षक न्यायालय सुरक्षा इसके लिए जिम्मेदार है कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति न्यायालय परिसर में शस्त्र लेकर घुस आया।

तथा न्यायालय कक्ष के अंदर भी पिस्टल लेकर पहुंच गया। न्यायालय के कोर्ट मोहर्रिर हिमांशु यादव ने कोई तत्परता नहीं दिखाई, कोई तलाशी नहीं की तथा भीड़ को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया। कोर्ट मोहर्रिर हिमांशु यादव अपनी सीट पर बैठा रहा। वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है तथा अनुशासनहीन है।

न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक से प्रभारी निरीक्षक न्यायालय सुरक्षा एवं कोर्ट मौर्य हिमांशु यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक करवाई करने एवं कोर्ट मोहर्रिर हिमांशु यादव को न्यायालय से तत्काल स्थानांतरित करने को कहा है। समझा जाता है कि पुलिस अधीक्षक भी मामले को गंभीरता से लेकर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। घटना के दोषी कर्मचारियों को लाइन हाजिर अथवा निलंबित किया जा सकता है।

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