रेप कर किशोरी की हत्या करने वाले को मृत्युदंड: साथियों को आजीवन कारावास व जुर्मान की सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने किशोरी के साथ रेप कर उसकी हत्या करने वाले को मृत्युदंड एवं साथियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। थाना अमृतपुर के ग्राम लीलापुर में वर्ष 2019 में 11 वर्षीय किशोरी के साथ रेप किया गया। किशोरी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को छुपाया गया। पुलिस ने इस मामले में लीलापुर निवासी सत्यपाल के पुत्र जितेंद्र उर्फ रईस एवं पिंटू उर्फ शैलेंद्र।

तथा कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला अहिरानी गली ग्वालटोली में किराए पर रहने वाले राधेश्याम पुत्र राजाराम यादव के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया था। राधेश्याम जनपद उन्नाव के थाना व कस्बा सफीपुर का मूल निवासी है। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। राधेश्याम को मृत्युदंड एवं जितेंद्र उर्फ रईस व पिंटू और शैलेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

तीनों आरोपियों को 1.20 लाख का अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस मुकदमे में एडीसी प्रदीप सिंह उपनिरीक्षक नरसिंह तथा पैरोकार कृष्ण कुमार ने जबरदस्त पैरवी की। जिसके कारण आरोपियों को सख्त सजा मिली है।

दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली फतेहगढ़ के ग्राम सरह निवासी दोहरे हत्याकांड के आरोपी सर्वेंद्र पुत्र सुखपाल को अमृतपुर थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार कर लिया है। सर्वेंद्र गांव के बृजनंदन शुक्ला व उनके बेटे चंदन के हत्यारो के साथ था।

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