2 लोगों को का अगवा करने वाले 3 अपहरणकर्ताओं को 27 साल बाद सजा हुई

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज) एडीजे प्रथम न्यायालय ने दो लोगों का अपहरण करने वाले तीन दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने जनपद एटा थाना राजा का रामपुर के ग्राम अलियापुर निवासी कल्लू उर्फ राजवीर पुत्र मानसिंह थाना पटियाली के ग्राम नगला भूड निवासी शैतान जाटव पुत्र ज्वाला प्रसाद एवं इसी थाने के ग्राम हकिमगंज निवासी संतोष पुत्र कुंवर पाल को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाकर 50-50 हजार का जुर्माना किया है।

मालुम हो थाना कंपिल के ग्राम भटमई निवासी संतोष कुमार पुत्र बृज बिहारी लाल एवं शिवदत्त पुत्र लक्ष्मण प्रसाद का 1 जुलाई 1996 को क्रेशर के पास सिवारा रोड से शाम 7.30 बजे अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में उक्त आरोपियों के अलावा नगला भूड निवासी रामजीलाल एवं बलदेव नगला निवासी कल्लू उर्फ रामकिशोर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

मुकदमे के दौरान इन आरोपियों की मौत हो गई। मुकदमे के दौरान एडीजीसी तेज सिंह व थाने के पैरोकार मनोज कुमार ने काफी पैरवी की जिसके कारण आरोपियों को सजा हुई है।

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