फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज) गेस्ट हाउस से युवती को भगाने वाले दुकानदार व उसके परिजनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ित पिता ने थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला गढी अशरफ अली महुआ देवी मंदिर के निकट रहने वाले विकास सक्सेना उसके भाई पंकज सक्सेना एवं उनके पिता महेश सक्सेना के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मोहम्मदाबाद क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने रिपोर्ट में पुलिस को अवगत कराया कि 7 दिसंबर को अपने परिवार के साथ शादी मे शामिल हेतु गुरुगांव मंदिर देवी के निकट सुमन गार्डन गेस्ट हाऊस गया था। उसी रात मेरी पुत्री रात एक बजे तक गेस्ट हाऊस मे थी। उसी समय विकास पुत्र महेश चन्द्र निवासी ग्राम पिपरगांव हाल निवासी मोहल्ला गढी अशरफ अली निकट मन्दिर महुआ देवी वहां पहले से मौजूद था।
वह रात्रि को लगभग 1.30 बजे मेरी पुत्री को वहला फुसला कर भगा ले गया है। मै काफी प्रयास करते हुये उसके घर पर गया तो उसके पिता महेश व भाई पंकज द्वारा यह कहा गया कि मैं दो तीन दिन मे लड़की को ढूंढ कर वापस कर दूंगा। जब मै 11दिसम्बर को विकास के घर गया महेश व पंकज अपनी बात से मुकर गये। मुझे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये कहा कि लड़की नही देगे जो करना है कर लो।
उसी दिन से उपरोक्त सभी अपनी दोनो कपडे की दुकाने बन्द किये है घर मे भी ताला पड़ा है।
सट्टा माफिया का गुर्गा गिरफ्तार
थाना मऊदरवाजा पुलिस ने सट्टा माफिया हसनैन गिरोह के गुर्गे मोहल्ला दरीबा पश्चिम निवासी गुड्डन उर्फ मनोज पुत्र जगनमोहन को गैंगस्टर के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया।
शोहदे को सजा
पाक्सो की अदालत ने थाना मऊदरवाजा के ग्राम पंखियों की मडैइयां कटरी धर्मपुर निवासी आदिल पुत्र समीद को 4 वर्ष की सजा सुनाई है। समीद के विरुद्ध वर्ष 2015 में धारा 354 व पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।