मौरम व्यापारी राना पर पिस्तौल से सपा नेता को रंगदारी के लिए धमकाने का केस

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) सपा नेता प्रदीप कुमार यादव ने मौरम व्यापारी विक्रांत उर्फ राना ठेकेदार के विरुद्ध रंगदारी के लिए पिस्टल से धमकाये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर राणा के विरुद्ध धारा 384 504 पर 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाना मेरापुर के ग्राम नदौरा निवासी प्रदीप कुमार यादव ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि मैंने विगत वर्ष 2016-17 मे कोल्ड का निर्माण कराया था।

मैंने नाला बघार स्थित मौरम गिट्टी दुकानदार विक्रान्त उर्फ राणा से माल लिया था। सभी पेमेन्ट कर दिया था। उसके बादजूद विक्रान्त लगातार कुछ माह से दबाव डाल रहा है कि मुझ 5 लाख रूपया बकाया दो। जब कि कोई बकाया नही है मेरे विरूद्ध झूठी शिकायत की गई। जिस दिन शिकायत की गई उस दिन मैं लखनऊ व उसके दूसरे दिन राजस्थान व नैनीताल गये हुये थे। फिर भी झूठी घटना बना राना धमकी दे रहा है और कहता है कि यादव हो तो रंगदारी देनी ही पड़ेगी।

दर्ज कराई रिपोर्ट में प्रदीप ने कहा है कि 25 दिसंबर को दिन के लगभग एक बजे नवदिया फतेहगढ़ अपने काम से गया था। विक्रान्त उर्फ राणा अपने दो साथियो के साथ आ गया और गाली गलौज कर जान से मारने के लिये पिस्टल निकाल ली। तभी वहाँ से पुलिस की गाडी निकली तो वह जान से मारने की धमकी देते हुये अपने साथियों के साथ चला गया। विक्रान्त पहले भी कई माननीय व अधिकारियो से बत्तमीजी कर चुका है। मै इसकी धमकियो से परेशान हो चुका हूं।

विक्रांत राजपूत उर्फ राना ठेकेदार ने एफबीडी न्यूज़ को बताया कि मेरी दुकान के समान का प्रदीप यादव पर 5 लाग रुपए बकाया है। वह आज कल रुपए देने की बात कहकर रुपए हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। 25 दिसंबर को रूपयों के मामले में ही बातचीत करने के लिए मुझे नवदिया बुलाया गया था। मैने प्रदीप को पिस्तौल से नहीं धमकाया मेरे पास पिस्तौल नहीं है।

मेरे पास प्रदीप यादव व उनके साथियों के द्वारा कई बार बातचीत करने की ऑडियो रिकॉर्डिंग के ठोस सबूत है। यह सबूत ही प्रदीप यादव की झूठी शिकायत का पर्दाफाश कर देंगे।

हमलावर को सजा

अदालत ने कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला अधैया निवासी अर्जुन दिवाकर पुत्र महेश चंद्र को 10 साल की सजा व 95 हजार जुर्माना किया है। अर्जुन को वर्ष 2018 के जानलेवा मुकदमे में 7 साल की सजा 75 हजार जुर्माना तथा आर्म्स के मुकदमे में तीन साल की सजा 20 हजार का जुर्माना हुआ है।

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