अनुपम दुबे गिरोह पर आरोप पत्र दाखिल; 113 करोड़ की कुर्की

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) पुलिस ने राज्य स्तरीय माफिया अनुपम दुबे के गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 1135 पृष्ठों का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है। पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई से अनुपम दुबे के परिवार का साम्राज्य ध्वस्त हो गया है। मालूम हो कि 13.11.2021 को कोतवाली फर्रुखाबाद के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कोतवाली फर्रूखाबाद पर मु0अ0सं0 899/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें अनुपम दुबे पुत्र महेश चन्द्र दुबे नि0 हाल पता मो० कसरट्टा थाना कोत) फतेहगढ़ मूल निवासी ग्राम सहसापुर थाना मोहम्मदाबाद अनुराग दुबे उर्फ डब्बन दुबे, अभिषेक रस्तोगी उर्फ सोनू रस्तोगी पुत्र पन्ना लाल रस्तोगी, पंकज रस्तोगी उर्फ वंशी रस्तोगी पुत्र पन्नालाल रस्तोगी निवासी बृन्दावन गली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद को आरोपी बनाया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा सम्पादित गई।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पूरक गैंगचार्ट दिनांक 06.11.2023 को अभियुक्तगण 1. विनय दुबे उर्फ सोनू पुत्र स्व० उमेशचन्द्र दुबे निवासी मोहल्ला नवाब न्यामत खाँ कोतवाली फर्रूखाबाद, संदीप पाठक उर्फ अक्कू पाठक पुत्र सत्य प्रभाकर पाठक निवासी बागकूंचा महावीरगंज, गौरव गुप्ता पुत्र हरिबाबू गुप्ता निवासी बूरावाली गली, देवेन्द्र मिश्रा उर्फ डब्बू मिश्रा पुत्र काशीनाथ मिश्रा निवासी कटरा बू अली खाँ, अभिषेक उर्फ अभि दुबे पुत्र श्री बृजेश कुमार दुबे निवासी मोहल्ला घेर श्यामू खाँ निकट घूँघट पैलेस।

गौरव गुप्ता उर्फ रज्जू पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता निवासी वृन्दावन गली बाग कूंचा, संदीप दुबे पुत्र नरेश दुबे निवासी घेर श्यामू खाँ निकट घूँघट पैलेस कोतवाली फर्रुखाबाद का नाम प्रकाश में आया। विवेचना में अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु अवैध शस्त्रों से लैस होकर, घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करना, हत्या का प्रयत्न करना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर।

दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग कर, अवैध धन के लिए वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र व गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन चल अचल सम्पत्ति अपने साथी व परिवारीजन के नाम एकत्रित की थी। इसके द्वारा अपराध करके अर्जित की गयी सम्पत्ति जो इसके एवं परिवारीजनों व अन्य सहयोगी सदस्यों के नाम 65 अचल सम्पत्ति, 14 वाहन एवं 40 बैंक खातों को कुर्क किया गया।

जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 113 करोड 18 लाख 13 हजार 479 रुपये है को उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त राज्य स्तरीय माफिया अनुपम दुबे एवं सह अभियुक्तगण अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, पंकज रस्तोगी एवं अभिषेक रस्तोगी के विरुद्ध 1135 पृष्ठों का आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दुर्दात अपराधी माफिया अनुपम दुबे द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध रुप से बनाये गये होटल श्री गुरुशरणम पैलेस, जिसकी पीडब्लूडी द्वारा बिल्डिंग की अनुमानित कीमत 03 करोड 30 लाख 63 हजार 08 रुपये आंकी गई, को नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 16.10.2023 को पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा ध्वस्तीकरण के लिये विधिक समन्वय बनाया गया और विधिक बाधा को दूर कराकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी ।
दुर्दात अपराधी अनुपम दुबे द्वारा पहला अपराध वर्ष 1987 में थाना कोतवाली फतेहगढ क्षेत्र में कारित कर अपराध जगत में पदार्पण किया गया। जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 -314/1987 धारा-147/452/504 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ। इसके उपरान्त अब तक कुल 63 अपराध विभिन्न धाराओ के जनपद फतेहगढ एवं प्रदेश के अन्य जनपदो में पंजीकृत हुए जिनमें मुख्य रूप से हत्या, डकैती, जमीन पर कब्जा, धोखाधडी, रंगदारी वसूली, फिरौती आदि के अपराध है।

इसके अपराधिक इतिहास को देखते हुए फतेहगढ़ पुलिस द्वारा शासन को भेजकर इसे शासन द्वारा चिन्हित माफिया भी घोषित कराया गया था। फतेहगढ़ पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए गैंग डी-47 गैंग पंजीकृत कराया गया। इसके गैंग के सभी सदस्यों की हिस्ट्रीशीट खोली जा चुकी है। माफिया अनुपम दुबे वर्तमान समय में मथुरा कारागार में निरुद्ध है और इसका भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन जो कि डी-47 गैंग का सदस्य है वह भी हरदोई कारागार में निरुद्ध है।

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