फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी प्रभात उर्फ प्रभाकर राजपूत एवं हरबिंद को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 60-60 हजार रूपयों का जुर्माना भी किया है। अभियुक्तों ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया था इसी मामले में आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिनको सजा दिलाने के लिए एडीजीसी विकास कटियार, प्रदीप सिंह कोर्ट मोहर्रिर महिला सिपाही स्वाती, पैरोकार दीवान देवेन्द्र कुमार मुकदमे में आरोपियों के विरुद्ध जमकर पैरवी की।
दलित के हमलावरों को सजा
न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट दलित के हमलावर आरोपी राजा एवं विकास यादव को 02-02 वर्ष का कारावास व 16-16 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। आरोपियों ने वर्ष 2020 में दलित पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला भीकमपुरा निवासी राजा उर्फ मोहम्मद रेहान पुत्र कमर अली एवं मोहल्ला खदिया निवासी विकास यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे में एडीजीसी अशोक कटियार एडीजीसी श्री अनुज प्रताप कोर्ट मोहर्रिर कारी बन्टी पैरोकार कारी नितिन यादव यादव ने अदालत में आरोपियों के विरुद्ध बेहतर ढंग से पैरवी की।