डीएमके आदेश के बावजूद विश्वास गुप्ता को नहीं मिला न्याय: मनोज अग्रवाल ने करा लिए बैनामें

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह के स्पष्ट आदेश के बावजूद भाजपा नेता विश्वास गुप्ता को न्याय नहीं मिला है। सब रजिस्टार ने आज विवादित जमीन के बैनामें कर दिए हैं। भाजपा नेता विश्वास गुप्ता ने स्वयं बैनामा कराए जाने जानकारी सोशल मीडिया पर मैसेज डालकर सभी लोगों को दी है। श्री गुप्ता ने वायरल किए गए मैसेज में जिलाधिकारी आदेश को संलग्न करते हुए कहा है।

कि फर्रुखाबाद के सबसे बड़े समाजसेवी ने जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद सैकडो लोगों के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय में विवादित जमीन का बड़ी धमाके साथ बैनामा कराया। श्री गुप्ता ने अंत में धन्यवाद समाजसेवी महोदय भी लिखा है।
भाजपा नेता विश्वास गुप्ता ने जानकारी किए जाने पर एफबीडी न्यूज को बताया बताया कि आप पूर्व चेयरमैन मनोज अग्रवाल ने शरीफ खां आदि से विवादित भूमि सहित करीब 16 बीघा जमीन के तीन बैनामें कराए हैं।

जबकि मैंने आज ही सुबह 10.30 बजे जिलाधिकारी का आदेश सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रिसीव करा दिया था। मैं परसों भी आदेश रिसीव कराने कार्यालय गया था लेकिन कार्यालय में सब रजिस्टार मौजूद नहीं थे। श्री गुप्ता ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद सब रजिस्टार ने विवादित जमीन का भी बैनामा कर दिया है। श्री गुप्ता ने बताया कि जब मुझे पता चला था कि विवादित जमीन को मनोज अग्रवाल खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो इस संबंध में मेरी उनसे 3 बार फोन पर बात हुई थी।

उन्होंने विवादित जमीन नहीं खरीदने का वादा किया था। तहसील सदर के सब रजिस्टार श्री सचान ने बताया कि आज मनोज अग्रवाल की पत्नी के नाम तीन बैनामें पंजीकृत किए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी के आदेश के बारे में पूछे जाने पर बताया कि मैंने नियमानुसार ही बैनामों का पंजीकरण किया है।
मालूम हो कि थाना मऊदरबाजा के मोहल्ला बजरिया सालिगराम निवासी भाजपा नेता विश्वास गुप्ता की पत्नी श्रीमती श्रद्धा गुप्ता ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर मनोज अग्रवाल के कारनामों से अवगत कराया था।

श्रीमती श्रद्धा गुप्ता ने 13 जुलाई को जिलाधिकारी को दिए गए शिकायत पत्र में अवगत कराया था कि मैंने मौजा अर्राहपहापुर के गाटा संख्या 625 6 26 628 अ व 629 की भूमिका विक्रय अनुबंध पत्र मोहल्ला दीवान मुबारिक निवासी शरीफ खां पुत्र नज़ीर खां से 12 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपये देकर कराया था। बाद में पता चला कि शरीफ खां का उक्त भूमि के संबंध में मोहल्ला नई बस्ती 5/ 41 निवासी रिश्तेदार चमन खां पुत्र खुर्शीद अली से न्यायालय मुकदमा चल रहा है।

तब श्रीमती श्रद्धा गुप्ता ने शरीफ से विवाद निबटाने के बाद बैनामा करने की सलाह दी। इसी दौरान शरीफ ने श्रीमती श्रद्धा गुप्ता से धोखाधड़ी करते हुए दूसरे पक्ष को विक्रय अनुबंध पत्र लिख दिया। जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 18 370 व 18371 है मजबूरन श्रीमती श्रद्धा गुप्ता शरीफ खां के विरुद्ध दीवानी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया इस मुकदमे में शरीफ अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

श्रीमती श्रद्धा गुप्ता ने आरोप लगाया कि अब शरीफ खां उक्त भूमि का विक्रय तीसरे पक्ष मनोज अग्रवाल पूर्व चेयरमैन को अनुचित एवं अवैधानिक तरीके से करने हेतु प्रयासरत है शरीफ खां ने बयाने के तौर पर मोटी रकम प्राप्त कर ली है। श्रीमती श्रद्धा गुप्ता के पति विश्वास गुप्ता के ऊपर पूर्व चेयरमैन मनोज अग्रवाल व शरीफ खां के द्वारा अराजक तत्वों के माध्यम से अदालत में दायर मुकदमे को वापस लेने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी भी दिलवाई जा रही है। पीड़ित श्रीमती श्रद्धा गुप्ता ने विपक्षी गणों के द्वारा स्वयं एवं पति व परिवार के साथ अप्रिय घटना की भी आशंका जाहिर की है। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होते हुए भी रजिस्ट्रार एवं पूर्व चेयरमैन मनोज अग्रवाल आपस में सांठगांठ एवं पैसों का लेनदेन करके कभी भी उक्त भूमि का बैनामा करवा सकते हैं।

ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला को अपूरणीय क्षति होगी महिला का अभी भी 20 लाख रुपए शरीफ खां के पास है शरीफ खां ने अभी तक न तो रुपए वापस किए हैं और न ही महिला के पक्ष में बैनामा किया है। पीड़ित श्रीमती श्रद्धा गुप्ता ने न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुए भी विक्रय से रोके जाने को न्याय हित में जरूरी बताया है। अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने 13 फरवरी को तहसील सदर के सब रजिस्टार को अभिलेखों की जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

श्रीमती श्रद्धा गुप्ता ने इससे पूर्व 17 मई को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर भूमि का बैनामा रोके जाने की फरियाद की थी। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने 18 मई को तहसील सदर के उपनिबंधक एवं नगर मेजिस्टेट को पत्र भेजकर शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों का स्वयं विधिवत ढंग से परीक्षण करके नियमानुसार यथेष्ट एवं आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया है।डीएम ने यह अपेक्षा की थी इस मामले में अनावश्यक विवाद न हो सके।

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