फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट महेंद्र सिंह चतुर्थ की अदालत ने आज दोषी अभियुक्तों धर्मेन्द्र उर्फ चिक्कू, लदूरी, चिन्टू व नीलू को धारा 307/34 के अपराध के लिए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10 हजार के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। अदालत ने अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ चिक्कू, लदूरी, चिन्टू व नीलू को धारा एस०सी०एस०टी०एक्ट के अपराध के लिए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 15 हजार के अर्थज्ञदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ चिक्कू को तमंचा रखने के अपराध के लिए दो वर्ष का कारावास व 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा दी है।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।एडीसी अशोक कटिहार एवं अनुज प्रताप की जबरदस्त परवी से आरोपियों को लंबी सजा हुई है। मालूम हो कि जानलेवा हमला करने के मामले में कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम गैसिंहपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ चिंकू, लटूरी, चिंटू पुत्रगण नन्हे सिंह तथा जनपद कन्नौज थाना ठठिया के ग्राम जैनपुर निवासी नीलू पुत्र कप्तान सिंह के विरुद्ध वर्ष 2010 में कोतवाली मोहम्मदाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ चिक्कू, लटूरी, चिन्टू व नीलू की सभी सजाए साथ- साथ चलेगी। अभियुक्तों द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उक्त में समायोजित की जायेगी।

