फर्रुखाबाद। अपर जिलाधिकारी सुभाष चन्द्र प्रजापति ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान मिलावटी सामान बेचने वाले व्यापारियों पर लाखों रूपयों का जुर्माना किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत ने इन मामलों में पैरवी की है।
दिनांक 22.07.2022 को रजत अग्रवाल पुत्र नरेश चन्द्र अग्रवाल, के 4/38 किराना बाजार, फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स दि इण्डियन ग्रिल पर अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विनिर्माण व विक्रय करते पाये जाने पर 25000 का जुर्माना किया गया।
24.06.2022 को चन्द्र पाल पुत्र रामकिशन के संकिसा रोड मोहम्मदाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Sweets & toffee (Sugar boiled Confectionary) का नमूना जाँच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया था। इस मामले में व्यापारी पर 15 000 का अर्थ दण्ड लगाया गया।19.7.2022 को आसिम खान पुत्र आबिद खान के ग्राम अजीजलपुर, थाना जहानगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ चूरन गोला पैक्ड (शुगर कान्फेक्शनरी) का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर कारोबार कर्ता पर 25000 का जुर्माना किया गया।
19.5.2022 को पेशकार पुत्र रामेश्वर, से आवास विकास फर्रूखाबाद पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर 22000 का जुर्माना किया गया। 15.6.22 को गुलफाम पुत्र दीन मोहम्मद के बबना तिराहा नवाबगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स गुलफाम फ्रूट सेन्टर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Gatak sip the fizz clear lemon carbonated water का नमूना जाँच में मिथ्या छाप पाया गया था। व्यापारी पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया।
26.04.2023 को हिमांशु चैरसिया पुत्र राजेन्द्र कुमार चौरसिया, के धन्सुआ फतेहगढ़ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान/पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर निर्माण इकाई से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (बंसल) (250 एम.एल. मूल बन्द पाउच) का नमूना जाँच में मिथ्या छाप पाया गया था। व्यापारी पर 35 000 रूपयो का जुर्माना किया गया। 23.09.2022 को मनोज कुमार पुत्र कश्मीर सिंह से मैन रोड बीबीगंज फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था जिस्म व्यापारी पर 20000 का जुर्माना लगाया गया।
30.04.2022 को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र पंचम, के नवाबगंज रोड हथियापुर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान/छेना विनिर्माण स्थल से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया था। खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर 20000 का जुर्माना किया गया। 18.5.22 को सुरेश चन्द्र पुत्र प्रेम चन्द्र के मोहल्ला गंगा दरवाजा निकट पांचाली स्कूल कम्पिल स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। व्यापारी पर 5000 रुपये का जुर्माना किया गया।
12.3.22 को आनन्द कुमार पुत्र राजाराम के बूरा वाली गली फर्रूखाबाद़ पर विक्रय हेतु ले जाये जा रहे सरसों तेल के ड्रमों से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। दोषी व्यापारी पर 55000 का जुर्माना किया गया। 30.9.2022 को अजय राजपूत पुत्र राजेन्द्र कुमार के सधवाड़ा कायमगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छुआरा (ब्राण्ड-Dry Dates) पैक्ड का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था। व्यापारी पर 35000 का जुर्माना किया गया।
23.2.23 को केशव गुप्ता पुत्र रामेश्वर दयाल गुप्ता को लिंजीगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था। व्यापारी पर 5000 का जुर्माना किया गया।26.4.18 को दिनेश मिश्र पुत्र राम निवास मिश्र के ठण्डी सड़क, फर्रूखाबा स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स डी0एम0 ट्रेडर्स से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Caffeinated Beverages (Sting) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था। उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता व मेसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था।
न्यायालय द्वारा 50000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। 20.4.17 को गौरव अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल के सेन्ट्रल जेल चौराहा फतेहगढ़ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स अग्रवाल सेल्स कारपोरेशन से संग्रहीत खाद्य पदार्थ निम्बूज़ मसाला सोडा (ब्राण्ड 7अप) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था। इस मामले में व्यापारी पर 28000 रुपए का जुर्माना किया गया। 10.7.17 को वीरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता के जटवारा रोड कायमगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स पारस ट्रेडर्स से संग्रहीत खाद्य पदार्थ कोल्ड ड्रिंकस (ब्राण्ड ज़ालटा) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था। व्यापारी पर 85000 का जुर्माना किया गया।
08.08.2022 को रूपेश कनौजिया पुत्र जितेन्द्र कनौजिया के मदारबाड़ी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान जितेन्द्र उर्फ लल्ला पनीर भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। व्यापारी पर 15000 का अर्थ दंड लगाया गया। 03.07.2022 को अमीर चन्द्र पुत्र अभिलाख को पुराना नखासा कायमगंज पर मोटरसाइकिल पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। दूधिया पर 8000 रूपों का जुर्माना किया गया। 17.08.2023 को शोहेब कुरैशी उर्फ मुन्ना पुत्र असलम को पुल गालिब कायमगंज पर बिना पंजीकरण के मुर्गे के मांस का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर 10000 का जुर्माना किया गया।
17.8.2023 को मोहम्मद शहरान कुरैशी पुत्र शरीफ कुरैशी को पुलगालिब कायमगंज पर बिना पंजीकरण के मुर्गे के मांस का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर 10000 का जुर्माना किया गया।
यह जानकारी खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी ने दी है।