बहू की हत्या में सास जेठ व जेठानी को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह की अदालत ने बहू की हत्या के मामले में दोषी सास जेठ एवं जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला बंगसपुरा पुरा निवासी हरगोविंद सिंह ने बहन शीला का विवाह दीनदयाल बाग निवासी शैलेंद्र राजपूत के साथ किया था। 6 सितंबर 2017 को मिट्टी तेल से शीला को जलाया गया लोहिया अस्पताल में उपचार के दौरान शीला ने मजिस्ट्रेट को बयान दिए थे।

हरगोविंद ने बहन के ससुर भगवान दास सास माईका देवी, जेठ राजू उर्फ राजीव एवं जेठानी विद्या देवी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे के बाद हरगोविंद की मौत हो गई। अदालत ने आरोपियों को 302 के मामले में आजीवन कारावास एवं 15- 15 हजार का जुर्माना किया है। दहेज उत्पीड़न के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक कटियार एडवोकेट ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अदालत में जबरदस्त जिरह की।

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