लखनऊ। (एफबीडी न्यूज़) योगी सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली देने के लिए कई शर्तें लगाई है। किसानों को मुफ्त में बिजली लेने के लिए शर्तों को पूरा करना होगा।
मुफ्त बिजली का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल सकेगा, जिनका मार्च 23 से पहले का कोई बिल बकाया नहीं है। यदि बकाया है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिल जमि करना होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की खपत की सीमा भी सरकार ने तय की है।
ऊर्जा विभाग और यूपी पावर कारपोरेशन ने इस संबंध में जारी आदेश में स्थिति स्पष्ट कर दी है।
किसानों को 31 मार्च से पहले करना होगा बकाये का भुगतान। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का लाभ एक अप्रैल 23 से दिया जायेगा है लेकिन उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले के सभी बकाये का भुगतान करना होगा। ऊर्जा विभाग ने बकाया चुकाने के किसानों को तीन विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प के तहत एकमुश्त बकाया भुगतान करने पर सौ प्रतिशत ब्याज और विलंब अधिभार में छूट दी जाएगी।
6 किस्तों में बकाया चुकाने का भी विकल्प है। दूसरे विकल्प के तहत यदि तीन समान किस्तों में बकाया चुकाया जाता है तो ब्याज व विलंब अधिभार में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तीसरा विकल्प 6 किस्तों में बकाया चुकाने का है। इसके तहत ब्याज और अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि किसान किस्तों में बकाया चुकाने का विकल्प चुनता है और समय पर अदायगी नहीं कर पाता है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
बकाया भुगतान में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक (uppcl.org) रजिस्ट्रेशन करना होगा और पंजीकरण के साथ ही मूलधन की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। बिजली छूट का प्रयोग जिम्मेदारी से करने के लिए बिजली खपत के मानक भी सरकार ने तय किए हैं। इन्हें बुंदेलखंड क्षेत्र और शेष प्रदेश में विभाजित किया गया है।

