गौवंश तस्कर भेजा गया जेल: हमलावरों को सजा

फर्रुखाबाद।(एफबीडीन्यूज़) थाना अमृतपुर पुलिस ने गोवंश की DCM नं0 UP 76 T 0422 को कब्जे में लेकर चालक व तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।
थाना शमशाबाद के ग्राम कुइया़ंसंत निवासी ड्राइवर रंजीत कुमार डीसीएम में गौवंश को छुपा कर ले जा रहा था। यह सूचना मिलने पर थाना अमृतपुर पुलिस ने घेरा बंदी का ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने चालक रंजीत कुमार एवं जनपद शाहजहांपुर थाना जलालाबाद के ग्राम नीरपुर करई निवासी राजकुमार पुत्र मातादीन को गिरफ्तार कर लिया।

इसी दौरान जलालाबाद निवासी तस्कर गौतम पुत्र रामौतार भाग जाने में सफल रहा। वाहन के डाले खोलकर देखा गया तो उसमे 26 गौवंश जीवित थे एक गौवंश मृत अवस्था में मौजूद मिला। गौवंश गौशाला भेजे गए।

हमलावरों को सजा

फतेहगढ़ की अदालत ने थाना नवाबगंज के ग्राम मिलकिया निवासी बबलू पुत्र राजाराम एवं रामसरन पुत्र जगराम सिंह को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2012 में जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया गया था।

तमंचाधारी को सजा

अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में थाना शमशाबाद के ग्राम मुरैहटी निवासी सर्वेश यादव पुत्र रामशरण को 2 वर्ष की सजा दी है।

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