दलित की हत्या में 7 ब्राह्मण दोषी : कल होगी सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट महेंद्र सिंह की अदालत ने दलित ग्रामीण की हत्या के मामले में सात ब्राह्मणों को दोषी ठहराया है। थाना राजेपुर के ग्राम कुसमापुर की कटरी में जमीन पर कब्जा करने को लेकर दलित एवं ब्राह्मणों में विवाद था। 7 अक्टूबर 2009 को दोनों पक्षों में संघर्ष के दौरान एक दूसरे पक्ष पर हमला किया गया था। इसी हमले में गंभीर रूप से घायल बालकिशन जाटव की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

बालकिशन के बेटे विपिन ने गांव कुसमापुर के 14 हमलावरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने पीड़ित पक्ष की जमकर पैरवी की। विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने आज सात आरोपियों को दोषी दोषी पाया और अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। दोषी पाए जाने वाले लोगों में संतोष मिश्रा बबलू मिश्रा नन्हे अजीत हरिओम रामदुलारे एवं सुशील शामिल है। दोषी लोगों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अदालत से जेल ले जाया गया।

दोषी लोगों को कल सजा सुनाई जाएगी अधिवक्ताओं का मानना है कि दोषी लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

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