फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर संजीव पारिया व उनके सह सदस्य अनुपम दुबे व गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित की गयी अवैध पन्द्रह करोड़ बीस लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ रुपये छियासी पैसे की सम्पत्ति को थाना मऊदरवाजा ने गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया। कोतवाली फतेहगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्ड ग्रान्ट बंगला नं0 10 कैण्ट कोतवाली फतेहगढ़।
अनुपम दुबे पुत्र महेश चन्द दुबे निवासी मोहल्ला कसरट्टा थाना कोतवाली फतेहगढ़ स्थायी पता ग्राम सहसापुर थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद एवं शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह निवासी सोता बहादुरपुर पांचाल घाट के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा द्वारा की जा रही है। गैंगलीडर संजीव पारिया उपरोक्त व उसके सह अभियुक्तगण अनुपम दुबे तथा शिवप्रताप उर्फ चीनू उपरोक्त द्वारा अपने व अपने परिवार के आर्थिक व भौतिक लाभ
प्राप्त करने हेतु समाज विरोधी क्रिया कलाप किया गया।
विगत कई वर्षों से गिरोह बनाकर लगातार अपराधिक गतिविधियो में लिप्त रहकर अपने स्वार्थ के लिए अपराध कारित करते रहे हैं। इस गिरोह का समाज में इतना आतंक एवं भय व्याप्त है
कि जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ सूचना या गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। यह गैंग आपराधिक गतिविधियों सहित समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। तथा आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु अवैध शस्त्रों से लैस होकर, घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करना, हत्या का प्रयत्न करना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर, दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग करने।
अवैध धन के लिए वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचता रहा। गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन चल अचल सम्पत्ति अपने साथी व परिवार के नाम एकत्रित की है। जबकि अभियुक्त व उसके परिवारीजन की आय का कोई वैध स्रोत नही है। उपरोक्त अवैध सम्पत्ति को कुर्क किये जाने हेतु विवेचक के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की का आदेश पारित किया। निम्नांकित सूची में अभियुक्त संजीव पारिया व उसके परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेशित किया गया।
आज पुलिस अधीक्षक विकास कुमार तथा कुर्की की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु नियुक्त प्रशासक श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेहगढ़ व प्रभारी निरीक्षक थाना कादरीकेट मय हमराह फोर्स व जोनल रिजर्व फोर्स के साथ कुर्की की कार्रवाई की गई। प्रस्तावित सम्पत्ति कीमत करीब 36,54,58,809.86 (छत्तीस करोड़ 2/4 व अट्ठावन हजार आठ सौ नो रुपये छियासी पैसे) में से कुल 15,20,34,809.86 (पन्द्रह करोड़ बीस लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ रूपये छियासी पैसे) को कुर्की डुगीडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किये गये।
तथा सील की कार्यवाही करते हुये गैगेस्टर एक्ट (कुर्की) की कार्यवाही सम्पादित की गई।
14,50,52,000/- (चौदह करोड़, पचास लाख, बावन हजार रुपये) चल सम्पत्ति (बैंक खाते)- 32,09,567.86 (बत्तीस लाख नौ हजार पाँच सौ सड़सठ रूपये छियासी पैसे) चल सम्पत्ति (वाहन)- 37,73,242/- (सैतीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ बियालिस रूपये कुल योग
15,20,34,809.86 (पन्द्रह करौड़ बीस लाख चौतीस हजार आठ सौ नो रुपये छियासी पैसे)।
कुर्की की कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक अमित गंगवार के अलावा उप निरीक्षक दीपक कुमार,उप निरीक्षक तरुण सिंह, उप निरीक्षक प्रशान्त कुमार, उप निरीक्षक नागेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक मोहम्मद हुसैन, उप निरीक्षक इमरान, उप निरीक्षक भगवान सिंह सिपाही जितेन्द्र सिंह, सचिन,धर्मेन्द्र शामिल रहे।