गैंगस्टर चीनू एडवोकेट की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) जिला प्रशासन ने गैंगस्टर आरोपी शिव प्रताप सिंह एडवोकेट उर्फ चीनू की 7 करोड़ 89 लाख 700281 रुपए कीमती संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मु0अ0सं0 41/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग सदस्य शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू द्वारा गैगंलीडर संजीव पारिया व अपने सह अभियुक्त अनुपम दुबे के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वंयं व अपने परिजनों के नाम अवैध अचल सम्पत्ति कीमत करीब “सात करोड़ नवासी लाख सत्तर हजार दो सौ इक्यासी रूपये पचासी पैसे” को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया।

पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के में थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 घारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम 1. संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्डग्रान्ट बंगला नं0 10 कैण्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद 2. अनुपम दुबे पुत्र महेश चन्द दुबे निवासी मोहल्ला कसरट्टा थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद स्थायी पता ग्राम सहसापुर थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद।

3. शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह निवासी सोता बहादुरपुर पांचाल घाट थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा अवैध रुप से अर्जित स्वयं व स्वयं के परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 7,89,70,281.85/- (सात करोड़ नवासी लाख सत्तर हजार दो सौ इक्यासी रूपये पचासी पैसे) रूपये है। जिसको जिला मजिस्ट्रेट के आदेश 05.09.2024 के द्वारा निम्नांकित सूची में अभियुक्त शिवप्रताप उर्फ चीनू उपरोक्त व उसके परिवारी जन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेशित किया गया।

जिसके क्रम में आज 8 सितंबर को कुर्की की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा भोलेन्द्र चतुर्वेदी व प्रभारी निरीक्षक थाना कादरीगेट अवध नारायण पाण्डेय मय हमराह पुलिस फोर्स व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली फर्रुखाबाद राजीव पाण्डेय मय हमराह फोर्स आज को कुर्की के लिए तैनात किया गया।

उपरोक्त अभियोग में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत पूर्व में कुल 46,59,78,809.86 (छियालिस करोड़ उन्सठ लाख अठत्तर हजार आठ सो नौ रुपये छियासी पैस) की चल व अचल सम्पत्तियों को कुर्क कराया जा चुका है तथा गैंगेस्टरों व माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह निवासी सोताबहादुरपुर पांचालघाट थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा गैंग के सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने व परिजनो के नाम अवैध रूप से अर्जित की गयी।


अचल व चल सम्पत्ति उपरोक्त कीमत करीब 7,89,70,281.85 (सात करोड़ नवासी लाख सत्तर हजार दो सौ इक्कायासी रूपये पचासी पैसे रूपये) को आज दिनांक 08.09.204 को कुर्क कराया गया है तथा अभियोग में अब तक कुल 54,49,49,091.71 रुपयें की सम्पत्ति को जब्त किया गया है। गैंगेस्टरों व माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त अभियोग में शीघ्र ही अन्य अवैध सम्पत्तियो की भी जानकारी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी

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