हत्यारे को आजीवन कारावास: दुष्कर्म को 10 साल की सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने थाना जहानगंज के ग्राम गदनपुर तुर्रा निवासी हत्या अभियुक्त गणेश शंकर पुत्र उमाशंकर चतुर्वेदी को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने गणेश पर 60 हजार का जुर्माना लगाया है। गणेश शंकर ने 23 मई 95 को को फायरिंग करके थाना कमालगंज के ग्राम रजीपुर निवासी अवध किशोर तिवारी की हत्या कर दी थी। गोली लगने से शिवानंद घायल हो गए थे। हत्या के मामले में आधा दर्जन ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था।

दुष्कर्मी को सजा

अदालत ने कोतवाली कायमगंज के ग्राम अताईपुर कोहना निवासी विकास राजपूत पुत्र हरीराम को 10 साल की सजा सुनाकर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विकास ने वर्ष 2023 में दलित युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मार डालने के लिए भी धमकाया था। बताया गया की मोबाइल शॉप चलने वाले विकास राजपूत ने दो शादियां की थी।

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