फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने थाना मेरापुर के ग्राम पुनपालपुर निवासी ओमप्रकाश पुत्र लालाराम को हर्ष फायरिंग के मुकदमे में 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने ओमप्रकाश को तमंचा बरामदी के मामले में 3 साल की सजा देकर 4 हजार का जुर्माना किया है। वर्ष 2016 में गांव के प्रदीप राजपूत के तिलक समारोह के दौरान ओमप्रकाश ने तमंचे से खुशी में फायरिंग की थी। तमंचे की गोली लगने से प्रदीप के बड़े भाई अनिरुद्ध का साला विशाल घायल हो गया था।
गैंगस्टर को सजा
अदालत ने थाना कमालगंज के ग्राम चमरोला सिंधीरामपुर निवासी किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र नन्हे को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा सुनाकर 15 हजार का जुर्माना लगाया है। कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस ने वर्ष 2000 में किशन लाल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था।