फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) पप्पू हत्याकांड में अदालत ने कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला बूरा वाली गली निवासी वैभव गुप्ता पुत्र संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मालूम हो की वैभव गुप्ता कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला शीशमबाग निवासी मुस्ताक अली की पुत्री नाहिद उर्फ नूर को लेकर 15 दिसंबर 2023 की रात में कोतवाली फतेहगढ़ ठाकुर द्वारा मंदिर के निकट रहने वाली ज्योति शर्मा के मकान में रुका था। वैभव ने रात 1 बजे गुटखा मसाला लेने के बहाने ज्योति को बुलाया और उसका गला दबाने का प्रयास किया।
ज्योति ने वैभव को धक्का दे दिया और शोर मचाने लगी ज्योति को बचाने उसका भाई अजय शर्मा और पप्पू गया तो वैभव ने कटर से पप्पू के गर्दन पर प्रहार किये। कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला साहबगंज चौराहा निवासी पप्पू बहनोई दीपक शर्मा की मौत के बाद बहन ज्योति के घर रहता था। ज्योति मकान के कमरों को रात में ठहरने के लिए किराए पर उठती थी। नूर को पता चला था कि ज्योति के पास जेवरात व काफी रुपए हैं। हमले में ज्योति भी घायल हो गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का पर्दाफाश कर वैभव व उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया था।
हमलावर को सजा
अदालत ने कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम नगला महानंद मौधा निवासी स्वदेश उर्फ पिंटू पुत्र इंद्रपाल को 7 साल की सजा देकर 2500 रुपयों का जुर्माना किया है। मालूम हो कि पिंटू के विरुद्ध वर्ष 2006 में जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।