नगर के तीन लुटेरों को सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने लूट के मामले में पवन कुमार दुबे, मधुकर दुबे एवं मोहित वर्मा को तीन-तीन साल की सजा देकर 10- 10 हजार का जुर्माना किया है। कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला कादरी गेट निवासी धर्मेंद्र कुमार पाठक पुत्र विनोद कुमार ने 21 जुलाई 2016 को मोहल्ला पल्ला निवासी पवन कुमार दुबे पुत्र रविंद कुमार, मोहल्ला नारायण स्ट्रीट सधवाडा निवासी मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ दुबे पुत्र राजेंद्र कुमार व वूरा वाली गली निवासी मोहित वर्मा पुत्र दयाल वर्मा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

धर्मेंद्र ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन शाम 6.30 बजे मोहल्ला बिर्राबाग गली से गुजर रही थी उसी समय आरोपी झपट्टा मार कर बहन के गले से सोने की चेन व मंगलसूत्र लूट ले गए थे।

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