दुष्कर्म के मामले में जीजा साली को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) किशोरी को बहलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पास्को एक्ट अदालत ने नन्ही एवं सुधीर वर्मा को आजीवन कारावास की सजा देकर 82 हजार रुपयों का दंड लगाया है। थाना कादरी गेट के मोहल्ला शोरावाली कोठी मन्नीगंज निवासी सुभाष बाथम की पत्नी नन्ही 11 अप्रैल 2024 की रात मन्नीगंज निवासी 14 वर्षीय किशोरी को बहलाकर ग्राम अमेठी ले गई थी।

जहां नन्ही के बहनोई मन्नीगंज निवासी सुधीर वर्मा पुत्र दिलेराम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया कर उसका वीडियो बनाया था।

चोरी में भाइयों को सजा

अदालत ने कोतवाली कायमगंज के ग्राम नगला उम्मेद निवासी विजयपाल सिंह व ओमपाल सिंह पुत्रगण मदारी लाल को चोरी के मुकदमे में तीन-तीन साल की सजा सुनाकर 6- 6 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया है। दोनों भाइयों के विरुद्ध वर्ष 1994 में कोतवाली कायमगंज में धारा 457 380 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

हादसे में बचत प्रचारक घायल

बाइक की जोरदार टक्कर लगने से नगर के मोहल्ला महादेव प्रसाद स्ट्रीट कुचिया निवासी 61 वर्षीय बचत प्रचारक प्रियव्रत मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। श्री मिश्रा बीती रात बढ़पुर मंदिर दर्शन करने गए थे। जब वह मंदिर के सामने सड़क पार कर रहे थे उसी समय बाइक नंबर यूपी 76 ए यूं/ 6740 के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर घायल वृद्ध को लोहिया अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। घायल के बेटे नमः शिवाय ने उक्त बाइक चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया गया की बचत प्रचारक पद से सेवानिवृत्त प्रियव्रत आईसीयू में है।

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