हत्याकांड में अनिल यादव को आजीवन कारावास: भाई भी दंडित

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने थाना मऊदरवाजा के ग्राम आमिलपुर निवासी अनिल कुमार यादव पुत्र रामेश्वर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 1 लाख रूपयों का जुर्माना किया है। अनिल यादव ने 27 सितंबर 2021 को मोहल्ला रकाबगंज निवासी शिवा गिहार की टाउन हॉल करबला रोड पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिवा की मां श्रीमती शारदा पत्नी सुभाष गिहार ने अनिल सहित 8 लोगों के विरुद्ध बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसी मुकदमे में गिरफ्तारी के समय अनिल के पास हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद हुआ था अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में अनिल यादव को 5 साल की सजा देकर 25 हजार का जुर्माना किया है। अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में अनिल यादव के बेटे प्रवीन कुमार उर्फ नन्हे को 5 साल की सजा सुनाकर 25 हजार का जुर्माना किया है।

तीन भाइयों को कारावास

अदालत ने थाना मेरापुर के ग्राम नौली निवासी विशुन दयाल के पुत्र शिवनंदन उर्फ शिवन्नी, अजय पाल एवं रामपाल को गैंगस्टर के मुकदमे में 6-6 साल की सजा सुनाकर 10- 10 हजार जुर्माना किया है तीनों भाइयों के विरुद्ध पुलिस ने वर्ष 1995 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।

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