फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने थाना मऊदरवाजा के ग्राम तुर्कीपुर निवासी राजिद हसन पुत्र मुन्तियाज अहमद को दुष्कर्म के मामले में 7 साल की सजा सुनाकर 14 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया है। राजिद के विरुद्ध वर्ष 2017 में धारा 376/ 511 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
दबंग पर केस
कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला पक्का पुल 4/ 55 निवासी प्रखर मिश्रा पुत्र वीरेंद्र कुमार ने मोहल्ले के अनुभव गुप्ता उर्फ दीपू पुत्र कल्लू गुप्ता के विरुद्ध अदालत के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में प्रखर ने आरोप लगाया की दीपू ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और रंगदारी के रूप में 5 हजार प्रतिमाह देने के लिए धमकाया।
तमंचाधारी गिरफ्तार
कंपिल थाना पुलिस ने ग्राम जैदपुरा निवासी ब्रजकिशोर पुत्र संतराम को 315 वोर तमंचा व 2 कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है।