फर्जी बैनामा करने वाले पर केस

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़)। कादरीगेट थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर मोहल्ला खटकपुरा सिद्दीकी निवासी स्व0 मोहम्मद आजम खान की पत्नी शफीक फातिया की ओर से ग्राम अमेठी निवासी निवासी रामपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय पाती राम के विरुद्ध का मुकदमा दर्ज किया है। आजम खां ने रामपाल का 405 वर्ग फुट का प्लांट 25 नवम्बर 18 को खरीदा था। एक साल बाद रामपाल ने आजम खान को बताया कि शेष 405 वर्ग फुट का प्लाट मेरे अविवाहित भाई शिवरतन का था जिसकी मौत हो जाने पर मैं प्लाट का मालिक हो गया हूं।

रामपाल ने झूठ बोलकर भाई शिवरतन के प्लाट का बैनामा आजम खान को 2 जुलाई 2010 को कर दिया था। जब शिवरतन को इस बात का पता चला तो उसने रामपाल पर फर्जी बैनामा निरस्त कराने का मुकदमा अदालत में दायर र किया। इस धोखाधड़ी की जानकारी होने पर आजम खां ने रामपाल से फर्जी बेचे गए प्लाट के 10 लाख मांगे। रामपाल ने रुपए देने का वादा किया और बाद में रुपए न देने की चेतावनी देते हुए हरिजन एक्ट के मुकदमे में जेल भेजने के लिए धमकाया। इसी सदमें में आजम खां की मौत हो गई। बताया गया है कि रामपाल इसी तरीके से फर्जी बैनामा करके ठगी करता है।

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