फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने मुकदमे में दोषी पाए जाने पर चार लोगों को सजा सुनाई है। अदालत ने जहानगंज थाने के ग्राम रतनपुर निवासी नीरज पुत्र छविनाथ सिंह ग्राम अली दासपुर निवासी अनूप अनिल पुत्रगण मानसिंह तथा जनपद हाथरस सिकंदरा राऊ निवासी दीपू पुत्र सत्येंद्र सिंह को जानलेवा हमला करने के मुकदमे में दोषी पाया है। अदालत ने चारों लोगों को 7-7 साल की कैद व 5-5 हजार का जुर्माना किया है। आर्म्स से एक्ट के मुकदमे में अनिल को 3 साल की सजा सुनाई गई है। ग्राम रतनपुर निवासी रामबाबू ने 15 जून 2016 को उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध जानलेवा फायरिंग व मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमले में रामबाबू का बेटा सचिन पत्नी राम बेटी व स्वयं घायल हो गए थे।
बाइक चोरी
थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला गढी अशरफ अली रेलवे क्रॉसिंग के निकट रहने वाले अवधेश भदोरिया के मकान के पास से 13 दिसंबर को लाल रंग की पैशन प्रो बाइक नंबर यूपी 76 एन/ 0716 चुरा ली गई। थाना कादरी गेट के मोहल्ला गंगानगर कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार राजपूत बाइक से अवधेश भदौरिया के घर सुबह 9 बजे गया था तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।








