3 हत्यारों को आजीवन कारावास: पप्पू शाक्य के हत्यारे

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) न्यायालय एडीजे चतुर्थ व ईसी एक्ट कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला नोनियमगंज निवासी राजेश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल, मोहल्ला पृथ्वीदरवाजा निवासी निवासी सिकन्दर पुत्र विनोद बाथम एवं अताईपुर निवासी देशराज पुत्र बाबूराम वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 50- 50 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में दोषी पाए जाने पर राजेश अग्रवाल एवं सिकंदर को 3-3 साल की सजा सुनाकर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।

कोतवाली कायमगंज के ग्राम अताईपुर निवासी राजेश कुमार पुत्र टीकाराम ने 3 अप्रैल 2002 को राजेश अग्रवाल, सुग्रीव एवं सिकंदर के विरुद्ध ड्राइवर की हत्या की जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया था उन्होंने ने राजेश के ड्राइवर 27 वर्षीय ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू शाक्य पुत्र जयराम की ग्राम हंसापुर गोहराई थाना शमशाबाद क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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