नो हेल्मेट, नो पेट्रोल का आदेश लागू

फर्रुखाबाद।(एफबीडी न्यूज़) जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि उ०प्र० मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का भी प्राविधान है।

इस सम्बन्ध में जनपद में स्थित समस्त ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा संचालित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिए जाते श हैं कि आगामी 3 दिवसों में अपने-अपने पेट्रोल पम्प आउटलेट पर प्रधानमंत्री तथा मुख्य मंत्री , उत्तर प्रदेश का फोटो लगा “नो हेल्मेट, नो फ्यूल, आपका जीवन है अनमोल, 19-12-2025 से 17-01-2026 तक” तथा “नो हेल्मेट, नो पेट्रोल, आपका जीवन है अनमोल, दिनांक 19-12-2025 से 17-01-2026 तक” सम्बन्धी स्लोगन के बैनर के 2 होर्डिंग्स (10X15 फीट आकार में लगाये। साथ ही किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।

सभी समस्त ऑयल मार्केटिंग कम्पनियां तथा पेट्रोल पम्प संचालक व स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी० टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। यह आदेश मिलते ही पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मच गया है।

<

error: Content is protected !!