महात्मा गांधी कॉलेज भूमि पर निर्माण करने पर अदालत की रोक: यथास्थिति का आदेश

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) 1 मार्च। कन्नौज के सिविल जज जू०डि० न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश कर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की भूमि पर निर्माण करने पर रोक लगा दी है। बीते दिन 27 फरवरी को न्यायालय सिविल जज जू०डि० कन्नौज के न्यायालय में मूलवाद संख्या 148/2026 महात्मा गांधी इण्टर कालेज बनाम घनश्याम सिंह आदि के मुकदमे की सुनवाई हुई। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी की ओर से प्रार्थनापत्र 6 ग-2 मय शपथपत्र 7 सी 2 में वर्णित कथनों के आधार पर याचना की गयी है कि अस्थाई व्यादेश के जरिये प्रतिवादी को निषिद्ध किया जावे, कि वह विवादित सम्पत्ति गाटा संख्या 925 रकबा 0.1500 हेक्टेयर व गाटा संख्या 922 रकबा 0.3080 हेक्टेयर स्थित ग्राम किशनपुर बसंत तह सील तिर्वा जनपद कन्नौज में संस्था के स्वामित्व व अध्यासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे और न कब्जा करे और न ही निर्माण कार्य करे और न ऐसा कोई कार्य जो वादिनी / संस्था के विपरीत हो।

मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश विजय लक्ष्मी देवी ने आदेश किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में शाश्वत व्यादेश की डिकी हेतु योजित किया गया है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9 सी1 से एक किता खतौनी कागज संख्या 10 सी 1, एक किता प्रबंध समिति सूची कागज संख्या 11 सी 1, एक किता नक्शा कागज संख्या 12 सी 1 दाखिल किये गये हैं। वादी की तरफ से दाखिल दस्तावेजों के आधार पर वादी प्रथम दृष्टया विवादित आराजी पर काबिज होना प्रतीत होता है। अतः विवादित आराजी के बावत मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभयपक्षों को अग्रिम नियत तिथि तक व गाटा संख्या 922 रकबा 0.3080 हे0 स्थित प्रतिवादीगण, पश्चिम-नहर बम्बा व गाटा संख्या आदेशित किया ग्राम किशनपुर बसंत तहसील तिर्वा 921, उत्तर-गाटा संख्या 915 व 920, दक्षिण-तिर्वा सौरिख रोड गाटा से तहसील तिर्वा जनपद कन्नौज सीमाये पूरब-चकरोड व खेत कि वह गाटा संख्या 925 रकबा 0.1500 हे0 संख्या 924 व 926 मे कायम है बादहू महात्मा गांधी इंटर कालेज के बाबत यथास्थित बनाये रखें। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उक्त आदेश किसी तृतीय पक्षकार किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये आदेश / निर्णय यदि पूर्व से जारी है, पर प्रभावी / लागू नही होगा।

पत्रावली वास्ते आपत्ति/6 सी निरतारण हेतु दिनांक 13.03.2026 को पेश हो। प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत हों। वादीपक्ष आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। वादी द्वारा आदेश 39 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का अनुपालन अविलम्ब किया जाए। उक्त आदेश का प्रभाव अनुपालन किये जाने के बाद होगा। यदि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 62 के गुण-दोष के कोई विलम्ब किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जाएगा।

मालूम हो कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के निक टी कॉलेज की भूमि पर थाना इंदरगढ़ के ग्राम मढ़पुरा निवासी राज किशोर दुबे एवं उनकी पत्नी शांति देवी ने बीते दिन से अवैध निर्माण शुरू कर दिया। कॉलेज की प्रबंधक श्रीमती शिखा अग्निहोत्री ने श्रीमती शांति देवी सहित पांच लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत थाना इंदरगढ़ पुलिस से की गई। लेकिन सांठ गांठ होने के कारण थाना पुलिस ने मामले की गहराई से जांच पड़ताल न करके अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगवाई। अदालत का आदेश कॉलेज के पक्ष में होने के कारण अब थाना पुलिस को मजबूरन अवैध निर्माण को बंद करना पड़ेगा।

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