बुकिंग के दो दिनों में होगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी: डीएम का फरमान

फर्रूखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 11 मार्च। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने आज फरमान जारी किया है कि बुकिंग के दो दिनों तक गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की जाएकी। डीएम की अध्यक्षता व एसपी आरती सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पम्प संचालकों के साथ आवश्यक बैठक हुई। विक्रय प्रबंधक एल०पी०जी०/पेट्रोलियम पदार्थ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में गैस, पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है तथा कहीं भी किसी स्तर पर इनकी आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। डीएम ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे अपनी एजेंसियां प्रातः निर्धारित समय पर खोलना सुनिश्चित करें। तथा बुकिंग के उपरांत एक से दो दिन के भीतर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस की डिलीवरी उपलब्ध कराएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस उपभोक्ता द्वारा बुकिंग की गई है, उसी को गैस सिलेंडर की डिलीवरी दी जाए। सी०एस०सी० केंद्रों पर गैस केवल उसी स्थिति में दी जाए जब संबंधित उपभोक्ता की बुकिंग हो तथा किसी भी दशा में वहां 100 किलोग्राम से अधिक स्टॉक न रखा जाए। साथ ही स्टॉक की स्थिति एवं के०वाई०सी० प्रक्रिया का प्रदर्शन गैस एजेंसी के शोरूम के साथ-साथ गोदाम पर भी किया जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प स्वामी अपने स्टॉक की स्थिति को देखते हुए अग्रिम रूप से धनराशि जमा कराकर गैस, डीजल एवं पेट्रोल की आपूर्ति समय से मंगाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी दशा में बोतल, केन अथवा खुले पात्र में पेट्रोल की बिक्री न की जाए। पेट्रोल की बिक्री केवल वाहनों की टंकियों में ही की जाए। इस संबंध में सूचना सभी पेट्रोल पम्पों पर प्रदर्शित की जाए। डीजल की बिक्री के संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को कृषि कार्य हेतु अनुमन्य मात्रा से अधिक डीजल एक बार में न दिया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में गैस सिलेंडर, डीजल अथवा पेट्रोल खरीदकर जमाखोरी करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए। सभी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा के अनुसार ही ईंधन की आपूर्ति की जाए। यदि कहीं अधिक मूल्य वसूलने अथवा घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया कि पुलिस द्वारा जनपद के सभी गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पम्पों का समय-समय पर रैंडम निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही भ्रामक सूचना फैलाने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध नियमा नुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक में अनुपस्थित पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी संचालकों को कारण बताओ नोटिस/स्पष्टीकरण जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

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