फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़)16 मार्च। जिला प्रशासन ने परमिट मुक्त बसें चलाने के लिए मुख्यमंत्री-ग्राम परिवहन योजना लागू कर दी है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 लागू किये जाने के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, एआरटीओ-प्रवर्तन श्री सुभाष राजपूत, एआरएम-रोडवेज राजेश कुमार व जिले के बस एवं ट्रासपोर्टर्स शामिल हुए। बैठक में एआरटीओ-प्रवर्तन ने बताया कि इस योजना में चयनित बसें सम्बन्धित ब्लाक के ग्राम पंचायत से ब्लाक तक जाने में सभी ग्राम पंचायत आच्छादित होंगी। तथा ब्लाक, तहसील, जिला मुख्यालय को परिवहन सुविधा से जोड़ेंगी। इस योजना के अन्तर्गत 15-28 सीट क्षमता की पंजीयन तिथि से 8 वर्ष आयु तक की बसों का प्रथम अनुबन्ध 10 वर्ष हेतु किया जा सकेगा। तदोपरान्त 15 की आयु सीमा तक विस्तारित किया जा सकेगा।
एआरएम-रोडवेज ने बताया कि आवेदन शुल्क 2000 रुपये प्रति आवेदन देय होगा जो कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, फर्रुखाबाद के पंजाब नेशनल बैंक, शाखा फतेहगढ़ के खाता संख्या 1934002100114387 में जमा कराया जा सकता है। आवेदन पत्र सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0प्र0 परिवहन निगम, फर्रुखाबाद के कार्यालय से प्राप्त कर एवं विधिवत भरे जाने के उपरान्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0 प्र0 परिवहन निगम, फर्रुखाबाद के कार्यालय में जमा कराना होगा। इस योजना हेतु चयनित बस हेतु प्रतिभूति धनराशि 5000 रुपये वाहन स्वामी को जमा करना अनिवार्य होगा।
वाहन पर चालक परिचालक वाहन स्वामी के होंगे, टिकट की धनराशि वसूलने का अधिकार वाहन स्वामी द्वारा नियुक्त चालक/परिचालक का होगा। परिवहन निगम के संरक्षण एवं नियंत्रण में संचालन हेतु प्रति वाहन मासिक संरक्षण शुल्क धनराशि 1500 रुपये प्रति माह उ0 प्र0 परिवहन निगम को देय होगा। वाहन की फिटनेस, टैक्स की अदायगी, चालक एवं परिचालक के लाइसेन्स वैधता की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। दुर्घटना की स्थिति में समस्त दायित्व वाहन स्वामी का होगा। टिकट की धनराशि स्थानीय मांग के अनुसार वाहन स्वामी द्वारा स्वयं निर्धारित किया जायेगा। किंतु टिकट की धनराशि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से अधिक नही होगी।
वर्तमान में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किराये की दर 1.30 रुपये प्रति किलो मीटर तय की गई है। इस योजना हेतु बस संचालन को परमिट की अनिवार्यता से मुक्त रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के अन्तर्गत अन्तिम चयन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एआरटीओ व एआरएम-रोडवेज की समिति द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 हेतु अभी 15 मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं। जिनको आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।



