आधा दर्जन स्लीपर बसें व ट्रक सीज: दुष्कर्मियों को सजा

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 18 मार्च। एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर आधा दर्जन स्लीपर बसें व ट्रकों को सीज किया है। चेकिंग के दौरान तीन स्लीपर बसें सीज की गईं, इनमें से एक स्लीपर बस बरेली से आ रही थी। जब उसके प्रपत्र चेक किये गये तो पाया गया कि राजस्थान राज्य में उसका पंजीयन निलम्बित था। बस पर 93 हजार का जुर्माना लगाकर रोडवेज बस अड्डा पर सीज किया गया। एक बस पर बिना परमिट संचालित पाये जाने पर 58 हजार का जुर्माना एक अन्य बस पर 16 हजार का जुर्माना लगाकर रोडवेज बस अड्डा पर सीज किया गया।

ओवरलोड माल ढोते हुये 3 ट्रक सीज किये गये, उन पर 1.15 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त बकाया कर के अभियोग में 3 ट्रक सीज किये गये, जिन पर 1.55 हजार का कर बकाया था।

दुष्कर्मियों को सजा

अदालत ने थाना नवाबगंज के ग्राम बसंतपुर निवासी नरवीर, नरेंद्र पुत्रगण रामनिवास एवं नगला धोबियान निवासी अवधेश पुत्र माधौराम को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है। अदालत ने तीनों को 10-10 साल की सजा सुनाकर 1.10 लाख रूपयों का अलग-अलग जुर्माना किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 2015 में दलित के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

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