गैस बुकिंग के नए नियम लागू: स्मार्टफोन से करें केवाईसी

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 24 मार्च। जिलाधिकारी डॉ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जिले में आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आज 24 मार्च को की गई बैठक में गैस बुकिंग के नए नियम लागू करने की हिदायत दी है। बैठक में जनपद के समस्त गैस वितरण शामिल हुए। बैठक में श्री सुरेन्द्र यादव जिला पूर्ति अधिकारी, अनिल कुमार यादव क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, दीपक राणा बिक्री प्रबन्धक एल०पी०जी० आई०ओ०सी०एल०, ग्रीश सहायक (विक्रय प्रबन्धक) बी०पी०सी०एल एवं समस्त पूर्ति निरीक्षक तथा पूर्ति लिपिक उपस्थित रहे।

बैठक में गैस वितरको को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये गये :-
1-समस्त गैस प्रोपराईटर प्रतिदिन अपने शो-रूम पर स्वयं उपस्थित रहेगें तथा जनमासन की समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण करेंगें।

2-घरेलू गैस बुकिंग के नये नियम निम्नवत है :-

सामान्य बुकिंग (14.2 किग्रा) 25 दिन (ग्रामीण एवं शहरी)

सामान्य बुकिंग (05 किग्रा) 09 दिन (ग्रामीण एवं शहरी) सामान्य बुकिंग (10 किग्रा) 18 दिन (ग्रामीण एवं शहरी)

उज्जवला योजना बुकिंग (14.2 किग्रा) 45 दिन (ग्रामीण एवं शहरी) उज्जवला योजना बुकिंग (05 किग्रा) 16 दिन (ग्रामीण एवं शहरी)

3-बिना के०वाई०सी० और बुकिंग किये बिना किसी भी उपभोक्ता को रिफिल न दिया जाए।

के०वाईसी० के लिए किसी भी उपभोक्ता को गैस एजेन्सी पर जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने स्मार्टफोन से भी के०वाई०सी० कर सकते है साथ ही अपने नजदीकी लोकवाणी केन्द्र अथवा मोबाइल में प्ले स्टोर से बुकिंग साफ्टवेयर को इंस्टाल करके भी बुकिंग करा सकते है।

(आई०ओ०सी०एल० हेतु “इण्डियन आयल वन” बी०पी०सी०एल० हेतु “हैलो बी०पी०सी०एल०” एवं एच०पी०सी०एल० हेतु “एच०पी० पे”)। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त गैस वितरक अपने शो-रूम पर व्यापक प्रसार/प्रसार करते हुए बैनर / पम्पलेट प्रदर्शित करें ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी भी हा सके।

4- समस्त गैस वितरक व्यवसायिक प्रतिष्ठान के उपभोग हेतु सम्बन्धित स्वामियों / प्रतिष्ठान से उनके लेटर पैड पर मासिक उपभोग हेतु व्यवसायिक रिफिल सिलेण्डर की मांग प्राप्त करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी से अग्रसारित कराने के उपरान्त सम्बन्धित प्रतिष्ठान को आपूर्ति करायेगे।

5- जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में निरन्तर रूप से निरीक्षण/जांच / छापेमारी की कार्यवाही प्रर्वतन टीम द्वारा की जाए, साथ ही पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में साथ रहे।

किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानो/ होटल/रेस्टोरेन्ट / ढाबा/चाय की दुकान / मैरिज हाल तथा अन्य छोटे व बडे फर्म स्वामियों के कार्यस्थल में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करते पाया जाता है तो सम्बन्धित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

6-समस्त एल०पी०जी० बिकी प्रबन्धक अपने सम्बन्धित गैस वितरकों से सम्पर्क में रहे एवं गैस रिफिल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराये ताकि किसी भी उपभोक्ता को गैस बुकिंग कराने के उपरान्त गैस एजेन्सी के चक्कर न लगाने पडे़ एवं उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी से ही आपूर्ति सुनिश्चित कराये।

जनपद में गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

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